कैंसर के इलाज पर बड़ी राहत: NPPA ने 137 दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर लगाई रोक, कीमतें 70% तक घटेंगी
दवा मूल्य नियामक नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन (ट्रेड मार्जिन) को 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह नया आदेश 9 नवंबर से प्रभावी लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद इन जीवनरक्षक दवाओं के मौजूदा खुदरा मूल्य (MRP) में 70 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है।
एनपीपीए ने इस व्यवस्था को औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुच्छेद 19 के तहत व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (TMR) के माध्यम से लागू किया है। यह संपूर्ण प्रक्रिया स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के अधीन गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इस समिति में देश के प्रमुख कैंसर विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी और अस्पतालों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने 137 महत्वपूर्ण दवाओं की सूची तैयार की है जिसे समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2019 में एनपीपीए ने एक प्रायोगिक योजना के तहत 42 कैंसर दवाओं पर 30% मार्जिन तय किया था, जिससे 526 ब्रांड्स के दामों में 90% तक की कमी दर्ज की गई थी।
मंत्रालय ने सभी दवा निर्माता कंपनियों को संशोधित मूल्य सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को आदेश दिया गया है कि वे 9 नवंबर से नई संशोधित दरों पर ही दवाएं बेचें और फार्मेसी परिसर में नई कीमतों की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।











