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पठानकोट: स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में; खाद्य पदार्थों की शुद्धता और स्वच्छता को लेकर दिए कड़े निर्देश

पठानकोट: स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में; खाद्य पदार्थों की शुद्धता और स्वच्छता को लेकर दिए कड़े निर्देश

​पठानकोट जिले में लोगों के स्वास्थ्य के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोकने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है।  एएमआई चैनल की टीम द्वारा डलहौजी रोड समेत विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने और रेहड़ी-पटरी व स्टॉल संचालकों द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों की स्वच्छता पर सवाल उठाए जाने के बाद विभाग ने यह तत्परता दिखाई है।

​इस गंभीर मुद्दे को लेकर जिला सेहत विभाग के अधिकारी डॉ. पुनीत जमवाल ने कड़े तेवर अपनाते हुए सभी खाद्य विक्रेताओं को स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है।

​विक्रेताओं के लिए ग्लव्स, कैप और एप्रन पहनना अनिवार्य

​डॉ. पुनीत जमवाल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान चेकिंग अभियान तेज कर दिए हैं और दो बार सैंपल्स भी जांच के लिए ‘खरड़’ लैब भेजे जा चुके हैं। उन्होंने सभी रेहड़ी, स्टॉल और दुकान चलाने वाले वेंडर्स को सख्त निर्देश दिए हैं कि:

    • ​काम करते समय ग्लव्स (दस्ताने), कैप (टोपी) और एप्रन पहनना अनिवार्य होगा।
    • ​ग्राहकों को केवल ताजा और शुद्ध भोजन ही परोसा जाए।
    • ​सभी खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से ढककर रखा जाए ताकि धूल और मक्खियों से बचाव हो सके।

अधिकारियों का रुख: “हम पहले सभी वेंडर्स के सैंपल लेंगे और उन्हें एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर थोड़ा समय देंगे ताकि वे व्यवस्था में सुधार कर सकें। इसके बाद भी यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

​मिलावटी पनीर और दूध बेचने वालों पर गिरेगी गाज

​जिले में मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की शुद्धता पर बात करते हुए डॉ. जमवाल ने बताया कि विभाग ने हाल ही में पठानकोट के विभिन्न हलवाइयों से पनीर और दूध के भारी मात्रा में सैंपल एकत्र किए हैं।

​इन सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया था, जिनकी रिपोर्ट अब विभाग को प्राप्त हो चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार पर नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एडीसी (ADC) कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा, जिसके बाद उनके चालान और आगे की दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

​हर महीने का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित

​पठानकोट में रूटीन चेकिंग और सैंपलिंग की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए विभाग ने अपने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स (FSO) के लिए मासिक टारगेट तय किए हैं:

अधिकारी/कार्य

न्यूनतम मासिक लक्ष्य (प्रति हेड)

फूड सेफ्टी ऑफिसर्स (FSO)

10 सैंपल्स

स्कूल हेल्थ सैंपलिंग

03 सैंपल्स

औचक निरीक्षण (Inspections)

10 निरीक्षण

स्वास्थ्य विभाग की इस मुस्तैदी से साफ है कि आने वाले दिनों में लापरवाही बरतने वाले मिलावटखोरों और अस्वच्छ तरीके से खाना बेचने वालों पर विभाग का डंडा चलना तय है। अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि वे जागरूक रहें और सेहत से कोई समझौता न करें।

Ami News
Author: Ami News

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