राजपाल यादव और उनकी पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला, चेक बाउंस मामले में राहत के साथ लगा जुर्माना
चेक बाउंस के पुराने मामलों में घिरे मशहूर अभिनेता राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव को हाईकोर्ट से मिली राहत के साथ-साथ जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता की सजा के अमल पर दो महीने की अंतरिम रोक लगा दी है, ताकि वे इस फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट का रुख कर सकें।
इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि को इस पूरे मामले में समायोजित कर लिया जाएगा। वहीं, हाईकोर्ट ने राजपाल यादव की पत्नी राधा राजपाल यादव को भी आदेश दिया है कि वे हर संबंधित मामले में शिकायतकर्ता को लगभग 5.5 लाख रुपये का जुर्माना अदा करें। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि वे इस तय जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें तीन महीने की साधारण जेल की सजा काटनी होगी।
यह पूरा फैसला राजपाल यादव और उनकी पत्नी द्वारा दायर उन पुनरीक्षण याचिकाओं पर आया है, जिनमें उन्होंने सेशन कोर्ट के वर्ष 2019 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने अप्रैल 2018 में चेक बाउंस मामलों में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा था। गौरतलब है कि शुरुआत में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिनेता को छह महीने की कैद की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में घटाकर तीन महीने कर दिया गया था।











