सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से दो आरोपियों को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने एक की याचिका की खारिज

पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू (सिद्धू मूसेवाला) की हत्या के मामले में न्यायिक प्रक्रिया तेज हो गई है। वीरवार को इस मामले में अलग-अलग अदालतों से विरोधाभासी खबरें आईं। जहां एक ओर देश की शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने मामले के दो आरोपियों को राहत दी, वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अन्य आरोपी की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट: पवन और जगतार को मिली राहत
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कथित सहयोगी पवन बिश्नोई और मूसेवाला के पड़ोसी जगतार सिंह को नियमित जमानत दे दी है।
- आरोप: जगतार सिंह पर संदेह है कि उसने गायक की गतिविधियों और लोकेशन की जानकारी बिश्नोई गैंग को दी थी।
- पृष्ठभूमि: इन दोनों आरोपियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट: ‘अपराध की गंभीरता’ को देखते हुए राहत नहीं
दूसरी तरफ, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी प्रभदीप सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस मनदीप पन्नू की बेंच ने स्पष्ट किया कि आरोपी पर मुख्य शूटरों को जानकारी साझा करने का गंभीर आरोप है।
अदालत की मुख्य टिप्पणियां:
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- गवाह की सुरक्षा: कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता (मूसेवाला के पिता, बलकौर सिंह) एक महत्वपूर्ण गवाह हैं और उनका बयान अभी तक पूरी तरह दर्ज नहीं हुआ है।
- मेरिट का अभाव: अपराध की प्रकृति और मुकदमे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, अदालत ने प्रभदीप की दूसरी नियमित जमानत याचिका को योग्यता (Merit) के आधार पर खारिज कर दिया।
याद दिला दें: मई 2022 में मानसा जिले में सिद्धू मूसेवाला की उनकी एसयूवी (SUV) में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ सहित कई लोगों को नामजद किया है।








