हमीरपुर: सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को शौच कराया तो लगेगा जुर्माना, पंजीकरण भी अनिवार्य

हमीरपुर: शहर की स्वच्छता और सड़कों पर बढ़ती गंदगी को देखते हुए नगर निगम हमीरपुर ने पालतू कुत्तों के मालिकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब यदि कोई मालिक अपने पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर शौच कराता पाया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, निगम ने शहर में पालतू कुत्तों का पंजीकरण (Registration) कराना भी अनिवार्य कर दिया है।

शिकायतों के बाद लिया गया कड़ा फैसला
नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग अपने पालतू कुत्तों को खुले में शौच करा रहे हैं। इससे न केवल गंदगी फैल रही है, बल्कि पैदल चलने वाले लोगों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर निगम प्रशासन ने नियमों को सख्त करने का निर्णय लिया है।

जुर्माने का प्रावधान
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नगर निगम ने आर्थिक दंड तय किया है:
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- पहली बार उल्लंघन पर: 500 रुपये का जुर्माना।
- दूसरी बार या बार-बार उल्लंघन पर: 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
”शहर की स्वच्छता हमारी प्राथमिकता है। नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे शहर में सूचना पट्ट (Signboards) लगाए जाएंगे ताकि लोग जागरूक हों और शहर को साफ रखने में सहयोग करें।”
— राकेश शर्मा, आयुक्त, नगर निगम हमीरपुर

आवारा कुत्तों के लिए नसबंदी अभियान
आयुक्त ने यह भी जानकारी दी कि शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके हमलों की घटनाओं को देखते हुए निगम गंभीर है। आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए बंध्याकरण (Sterilization) का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
मुख्य बिंदु: एक नज़र में
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विषय |
विवरण |
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नया नियम |
पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य |
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प्रतिबंध |
सार्वजनिक स्थानों पर शौच कराने पर रोक |
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जुर्माना (प्रथम बार) |
₹500 |
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जुर्माना (दूसरी बार) |
₹1,000 |
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अन्य कदम |
सूचना पट्ट लगाना और नसबंदी अभियान |







