जंतर-मंतर पर बॉण्ड उल्लंघन का मामला: दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत अवधि आज होगी समाप्त, हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार
नई दिल्ली: जंतर-मंतर के गैर-अधिसूचित विरोध स्थल पर कथित तौर पर अनधिकृत प्रवेश करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए गए बॉण्ड की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत की अवधि बुधवार को समाप्त हो रही है। इस मामले में पहले 14 अक्टूबर को अदालत ने दोनों नेताओं को शुरुआत में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत अवधि दो दिन के लिए और बढ़ा दी गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने दास और रांका की न्यायिक हिरासत में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष निर्धारित सुनवाई के नतीजे का इंतजार करें और यदि इसके बाद भी शिकायत बनी रहती है, तो नियमानुसार अपीलीय अदालत का रुख करें।
उल्लेखनीय है कि प्रदर्शनों के दौरान इलाके में शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए संसद मार्ग थाना पुलिस ने यह कदम उठाया था। पुलिस ने निवारक कार्रवाई के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 170 के तहत दोनों नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है।











