डोनाल्ड ट्रम्प को बड़ा झटका, अमेरिकी जज ने ‘हश मनी’ मामले में सजा रद्द करने की याचिका फिर खारिज की
अमेरिकी राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक संघीय जज ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को एक बार फिर झटका देते हुए ‘हश मनी’ मामले में उनकी दोषसिद्धि को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस हाई-प्रोफाइल मामले को राज्य अदालत से संघीय अदालत में ट्रांसफर करने की उनकी अपील को भी नामंजूर कर दिया है।
यह पूरा मामला साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव से ठीक पहले एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए पैसों का भुगतान किया था और इस लेन-देन को छिपाने के लिए अपने कारोबारी रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी।
मामले की सुनवाई कर रहे संघीय जज अलविन के. हेलरस्टीन ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ट्रम्प की कानूनी टीमें जो आधार पेश कर रही हैं, वे कानून की नजर में सही और पर्याप्त नहीं हैं। खास बात यह है कि यह तीसरी बार है जब अदालत ने ट्रम्प की इस तरह की अपील को खारिज किया है, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं।
निष्कर्ष:
कानूनी जानकारों का मानना है कि इस फैसले के बाद ट्रम्प के वकीलों को अब इस मामले में आगे की कानूनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। इस ताजा फैसले ने अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है।











