वेब स्टोरी

ई-पेपर

लॉग इन करें

मान सरकार का ऐतिहासिक फैसला: बिजली कनेक्शन के लिए NOC की शर्त खत्म!

पंजाब के लोगों को मिली बड़ी राहत; अब आसानी से मिलेगा नया बिजली कनेक्शन

चंडीगढ़:​पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के नागरिकों को एक बड़ी राहत देते हुए बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब नए बिजली कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की अनिवार्य शर्त को खत्म कर दिया गया है।

​यह फैसला आम आदमी पार्टी (AAP) के एक विशेष प्रयास के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को नौकरशाही की उलझनों से मुक्त करना है।

​ क्या बदला?

​पहले, नए बिजली कनेक्शन के लिए मकान या जमीन से संबंधित NOC देना ज़रूरी होता था, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे।

​अब नए नियमों के तहत:

​किराएदारों के लिए: यदि आप किराए के मकान या संपत्ति पर हैं, तो आपको किरायानामा पेश करना होगा।

​मालिकों के लिए: यदि आप जमीन या संपत्ति के मालिक हैं, तो अब केवल अपनी कब्ज़े की हक़ीक़त (यानी संपत्ति पर आपका भौतिक कब्ज़ा है) का शपथ पत्र (Affidavit) देना ही काफी होगा।

​पहचान प्रमाण: कनेक्शन के लिए आधार कार्ड ज़रूरी होगा। यदि आधार कार्ड नहीं है, तो आप पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं।

​जनता को फायदा

​सरकार का कहना है कि इस कदम से लाखों पंजाबियों को सीधा लाभ मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो झुग्गी-झोंपड़ी या किराये के मकानों में रहते हैं और जिनके पास NOC जैसे औपचारिक दस्तावेज़ जुटाना मुश्किल होता था। यह फैसला सरकार की ईमानदार और पारदर्शी शासन देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

​सरकार का पक्ष:

​इस फैसले पर, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “हमने लोगों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से छुटकारा दिलाया है। बिजली हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है, और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। यह हमारी सरकार का एक और जन-हितैषी कदम है।”

Ami News
Author: Ami News

trfgcvkj.blkjhgfd

Leave a Comment

और पढ़ें

Horoscope

Weather

और पढ़ें
error: Content is protected !!