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जालंधर में बड़ा आतंकी हमला नाकाम: 1.3 किलो IED के साथ BKI का आतंकी सतबीर गिरफ्तार

पंजाब में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम: BKI मॉड्यूल का भंडाफोड़, IED के साथ आतंकी गिरफ्तार

​■ सीआई जालंधर और देहात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता

​■ पाकिस्तान की ISI समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हैं आरोपी के तार

 जालंधर: सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्कों के खिलाफ पंजाब पुलिस को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) जालंधर और जालंधर देहात पुलिस ने एक संयुक्त और त्वरित ऑपरेशन चलाते हुए विदेश में बैठे हैंडलरों द्वारा संचालित एवं आईएसआई (ISI) समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मॉड्यूल के मुख्य संचालक को जालंधर से धर दबोचा है।

​पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने प्रेस बयान जारी कर इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि की है।

​गाँव ढंडौर के पास नाकाबंदी के दौरान धराया आरोपी

​डीजीपी गौरव यादव के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान जालंधर के आदमपुर स्थित गाँव पड़ियाना के निवासी सतबीर सिंह के रूप में हुई है।

बरामदगी: > * 1.3 किलोग्राम उच्च क्षमता वाला IED (जिसमें श्रैपनेल और बॉल बेयरिंग लगे थे)

  • काले रंग की प्लेटिना मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर: PB-08-ET-6736)

​सीआई जालंधर की टीमों को गुप्त सूचना मिली थी कि बीकेआई (BKI) के एक सक्रिय सदस्य ने विदेश में बैठे अपने हैंडलरों के इशारे पर विस्फोटकों की एक बड़ी खेप प्राप्त की है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआई जालंधर और जालंधर देहात पुलिस की टीमों ने गाँव ढंडौर के पास नाका लगाया। संदिग्ध अवस्था में आ रही मोटरसाइकिल को रोककर जब आरोपी सतबीर सिंह के बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें से 1.3 किलोग्राम का आईईडी बरामद हुआ।

​”समय रहते टली बड़ी तबाही”

​डीजीपी ने बताया कि बरामद IED में लोहे के छर्रे (श्रैपनेल) और बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया था, जिसका सीधा उद्देश्य राज्य में किसी भीड़भाड़ वाले स्थान पर भारी तबाही मचाना और शांति व्यवस्था को भंग करना था। उन्होंने कहा, “पुलिस की मुस्तैदी और समय रहते की गई इस कार्रवाई से एक बहुत बड़ा आतंकी खतरा टल गया है और कई निर्दोष लोगों की जान बच गई है।”

​विदेशी हैंडलरों की तलाश में छापेमारी जारी

​पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस साजिश में शामिल विदेशी हैंडलरों, उनके स्थानीय मददगारों और पूरे सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए सघन जांच जारी है।

गंभीर धाराओं में मामला दर्ज: इस संबंध में थाना पतारा (जालंधर देहात) में कड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है:

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 113(1) एवं 113(3) [आतंकी कृत्य]
  • विस्फोटक पदार्थ अधिनियम: धारा 4 एवं 5
  • शस्त्र अधिनियम: धारा 25(1बी)(ए)
Ami News
Author: Ami News

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