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जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रेगाबालिन दवा की खुली बिक्री पर प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रेगाबालिन दवा की खुली बिक्री पर प्रतिबंध

पठानकोट, 09 जनवरी, 2026: प्रेगाबालिन फॉर्मूले वाली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए, जिन्हें वर्तमान में नशीले या मनोवैज्ञानिक पदार्थों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, जिला प्रशासन ने इनकी खुली बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस दवा को बेचने के लिए डॉक्टर के पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) के साथ-साथ बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।

​जिला मजिस्ट्रेट पठानकोट, डॉ. पल्लवी (IAS) द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कैप्सूल या टैबलेट के रूप में 150 मिलीग्राम (mg) और 300 मिलीग्राम (mg) वाले प्रेगाबालिन फॉर्मूले के सार्वजनिक दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। कई लोग इस दवा के आदी हो रहे हैं, जबकि डॉक्टर आमतौर पर 150mg या 300mg की खुराक की सिफारिश नहीं करते हैं। यहाँ तक कि न्यूरोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन भी अक्सर केवल 75mg प्रेगाबालिन ही लिखते हैं।

प्रमुख निर्देश और प्रतिबंध:

  • धारा 163 BNSS के तहत आदेश: जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश दिया है कि 75mg से अधिक क्षमता वाले प्रेगाबालिन कैप्सूल/टैबलेट के भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • बिना पर्ची बिक्री पर रोक: थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिक और अस्पतालों के भीतर फार्मेसियां 75mg प्रेगाबालिन को भी बिना असली डॉक्टर पर्ची के नहीं बेच सकेंगे।
  • रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य: विक्रेताओं को 75mg तक की खरीद और बिक्री का सही रिकॉर्ड रखना होगा। विक्रेता पर्ची की बारीकी से जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बेची गई गोलियों की संख्या डॉक्टर द्वारा लिखी गई मात्रा से अधिक न हो।

प्रभावी अवधि:

यह आदेश 07 जनवरी 2026 से 07 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Ami News
Author: Ami News

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