FSSAI की डाबर इंडिया पर बड़ी कार्रवाई: ‘100% शुद्धता’ का दावा करने वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर लगाई रोक
खाद्य नियामक का आरोप- लेबल पर दिए गए दावे अस्पष्ट और असत्यापित, ग्राहकों को गुमराह करने का प्रयास। 15 दिनों में मांगी ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एफएमसीजी (FMCG) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। FSSAI ने कंपनी को उन खाद्य उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है, जिन पर ‘100 प्रतिशत’ होने का दावा किया जा रहा था। खाद्य नियामक का मानना है कि इस तरह के दावे अस्पष्ट, असत्यापित और उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले हैं।
🚫 किन प्रमुख उत्पादों की बिक्री पर लगी रोक?
FSSAI द्वारा जारी रोक (Prohibition Order) के दायरे में डाबर के निम्नलिखित प्रमुख उत्पाद और वेबसाइट पर लिस्टेड खाद्य सामग्री आई है:
- डाबर हनी (शहद) और ऑर्गेनिक हनी
- एप्पल साइडर विनेगर (सेब का सिरका)
- देसी घी (गाय का घी)
- वर्जिन नारियल तेल एवं तिल का तेल
- नारियल पानी एवं डाबर होममेड कोकोनट मिल्क
⚠️ नियमों के उल्लंघन और खामियों की सूची
FSSAI के अनुसार, डाबर की वेबसाइट और पैकेजिंग पर किए गए कई दावे नियम विरुद्ध पाए गए हैं:
1. भ्रामक दावों का उपयोग
कंपनी द्वारा अपने उत्पादों पर “100% Natural”, “100% Pure”, “100% Purity Guaranteed”, “100% Organic” और “100% Tender Coconut Water” जैसे दावों का खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा था। नियामक का कहना है कि ये दावे खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) नियम, 2018 का सीधा उल्लंघन करते हैं।
2. बिना अनुमति ‘जैविक भारत’ (Jaivik Bharat) लोगो
- डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर बिना वैध FSSAI ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के ‘जैविक भारत’ का लोगो लगाया गया था।
3. मिश्रित खाद्य पदार्थों (Compound Foods) पर पाबंदी
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- डाबर होममेड कोकोनट मिल्क पर “100% Pure” का दावा किया गया था। नियमों के अनुसार मिश्रित या कंपाउंड फूड्स के लिए इस प्रकार के पूर्ण शुद्धता वाले दावे करने की इजाजत नहीं है।
FSSAI का रुख: “कंपनी को पहले भी कारण बताओ नोटिस जारी कर भ्रामक दावों को हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई संतोषजनक सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। इसलिए बिक्री पर रोक का सख्त आदेश जारी किया गया है।”
📅 15 दिनों के भीतर मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट
नियामक ने डाबर इंडिया को स्पष्ट आदेश दिया है कि वह नोटिस में दर्ज उत्पादों के अलावा ‘100%’ का दावा करने वाले अन्य सभी फूड प्रॉडक्ट्स की बिक्री तुरंत रोके। इसके साथ ही कंपनी को 15 दिनों के भीतर ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) प्रस्तुत करने का समय दिया गया है।
💬 डाबर इंडिया का आधिकारिक बयान
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डाबर के प्रवक्ता ने कहा:
”हमें FSSAI की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ है। हम नियामक द्वारा चिन्हित की गई सामग्री और अपनी वेबसाइट के कंटेंट की गंभीरता से समीक्षा व जांच कर रहे हैं।”
🔍 क्यों अहम है यह कार्रवाई?
हाल के दिनों में FSSAI ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और बड़े ब्रांड्स पर भ्रामक विज्ञापनों एवं लेबलिंग को लेकर काफी सख्ती बरत रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाते हुए नियामक ने यह साफ कर दिया है कि पैकेजिंग पर लिखे वैज्ञानिक रूप से अप्रमाणित दावे अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।











