पंजाब में बजा चुनाव का बिगुल: जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की तारीखों का ऐलान

चंडीगढ़: पंजाब में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राज कमल चौधरी ने शुक्रवार दोपहर बाद इन चुनावों की घोषणा की।
🗓️ चुनाव कार्यक्रम और नामांकन प्रक्रिया
मतदान 14 दिसंबर को होगा और मतगणना 17 दिसंबर को होगी।
नामांकन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी। प्रत्याशी सुबह 11:00 बजे से लेकर दोपहर 3:00 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे।
5 दिसंबर को सभी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी।
6 दिसंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

🗳️ बैलेट पेपर से मतदान और आरक्षण
इन चुनावों में ईवीएम (EVM) का नहीं, बल्कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा।
पंचायत समिति के लिए सफेद रंग का बैलेट पेपर होगा।
जिला परिषद के लिए पीले रंग का बैलेट पेपर होगा।
एक खास बात यह है कि चुनाव में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
📊 मतदान, सुरक्षा और खर्च सीमा
सूबे में कुल 1 करोड़ 36 लाख 4650 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान वाले दिन वोटिंग सुबह 8:00 बजे शुरू होकर शाम 4:00 बजे तक चलेगी।
सुरक्षा के मद्देनजर, 3528 संवेदनशील और 915 अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं। चुनावी ड्यूटी पर 96,000 कर्मचारियों और 50,000 पुलिस जवानों को लगाया जाएगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी।

खर्च सीमा और योग्यता:
जिला परिषद का प्रत्याशी अधिकतम ₹2,55,000 चुनावी खर्च कर सकेगा।
पंचायत समिति का प्रत्याशी अधिकतम ₹1,10,000 खर्च कर सकेगा।
चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए।








