बिक्रमजीत सिंह मजीठिया मानहानि मामला: संजय सिंह के बयान दर्ज, लुधियाना कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई बुधवार को लुधियाना की अदालत में हुई। मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेजी बांगड़ की अदालत में हुई, जिसके दौरान संजय सिंह अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जबकि शिकायतकर्ता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया अदालत में उपस्थित नहीं रहे।
अदालत में आज की महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई के तहत संजय सिंह के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए। इस दौरान संजय सिंह ने अपने अधिवक्ताओं आकाश बजाज, गगनदीप सिंह सैनी और गुरप्रीत सैनी की मौजूदगी में अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लिया। इन बयानों के दर्ज होने के साथ ही मुकदमे की सुनवाई अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर, 2026 की तारीख निर्धारित की है। दोनों पक्षों की ओर से गवाहियों और जिरह की प्रक्रिया पूरी होने तथा आरोपी के बयान दर्ज होने के बाद अब यह मामला अपने अंतिम दौर की ओर अग्रसर है। आगामी सुनवाई पर अदालत में आगे की कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान ‘आप’ नेता संजय सिंह ने तत्कालीन अकाली नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर नशा तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों से आहत होकर मजीठिया ने संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों से लंबी जिरह की गई। लंबे समय से चल रहे इस मामले का अंतिम निर्णय अदालत द्वारा सभी कानूनी पहलुओं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही सुनाया जाएगा।











