पंजाब: अब ऑनलाइन FIR की कॉपी के लिए ढीली करनी होगी जेब, नई दरें लागू

चंडीगढ़ : पंजाब के आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण लेकिन जेब पर असर डालने वाली खबर सामने आई है। राज्य सरकार की नई अधिसूचना के बाद, अब पंजाब पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल से एफआईआर (FIR) और डीडीआर (DDR) की कॉपी डाउनलोड करना मुफ्त नहीं रहेगा। सोमवार से लागू हुए इन नए नियमों ने कानूनी गलियारों और सामाजिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है।
क्या है नया शुल्क ढांचा?
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन सुविधाओं के लिए निम्नलिखित शुल्क निर्धारित किए गए हैं:
- FIR की कॉपी: ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड करने पर 80 रुपये का शुल्क।
- DDR (डेली डायरी रिपोर्ट): ऑनलाइन प्रति प्राप्त करने के लिए 100 रुपये का भुगतान।

थाने में सुविधा बरकरार, पोर्टल पर पहरा
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क केवल ऑनलाइन डाउनलोड पर लागू होगा। मामले से जुड़े मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- मुफ्त कॉपी: शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज होने के बाद संबंधित थाने से मिलने वाली पहली हार्ड कॉपी पहले की तरह मुफ्त मिलती रहेगी।
- डिजिटल भुगतान: यदि वही शिकायतकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति बाद में पोर्टल के माध्यम से डिजिटल कॉपी चाहता है, तो उसे तय शुल्क देना अनिवार्य होगा।
- तर्क: विभाग का कहना है कि यह कदम सरकारी निर्देशों और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है।
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जताई आपत्ति
इस फैसले के लागू होते ही कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार की आलोचना शुरू कर दी है। उनका तर्क है कि:
”एफआईआर न्याय प्रक्रिया का सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। डिजिटल इंडिया के दौर में जहां सेवाओं को सुलभ बनाने की बात होती है, वहां ऐसे दस्तावेजों पर शुल्क लगाना आम आदमी की पहुंच को बाधित कर सकता है।”

विवाद और स्पष्टीकरण
आलोचनाओं के बीच पुलिस प्रशासन का रुख साफ है कि उन्होंने केवल एक अतिरिक्त सुविधा (ऑनलाइन एक्सेस) को सशुल्क किया है, जबकि पारंपरिक ऑफलाइन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, जो थाने जाने के बजाय ऑनलाइन कॉपी को प्राथमिकता देते हैं, यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ जैसा है।








