दिल्ली: CM ‘श्री’ स्कूलों में दाखिले का शंखनाद; 2 मार्च से शुरू होगी प्रक्रिया

नई दिल्ली : राजधानी के शिक्षा मॉडल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले ‘मुख्यमंत्री श्री’ (CM Shri) स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। आधुनिक बुनियादी ढांचे और हाई-टेक सुविधाओं से लैस इन स्कूलों में इस बार नर्सरी से लेकर कक्षा 11वीं तक के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
कक्षा 6, 9 और 11: 12 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन
सीनियर कक्षाओं (6, 9 और 11) में प्रवेश के लिए शिक्षा निदेशालय (DoE) की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है।
- अंतिम तिथि: आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 मार्च 2026 तय की गई है।
- पात्रता: केवल दिल्ली के स्थायी निवासी छात्र ही आवेदन के पात्र होंगे।
- सीटों का गणित: कुल सीटों का 50% हिस्सा उन मेधावी छात्रों के लिए आरक्षित रखा गया है, जिन्होंने पिछली कक्षा (5वीं, 8वीं या 10वीं) सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों से उत्तीर्ण की है।
- नियम: विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक बार प्रवेश मिलने के बाद स्कूल बदलने (Transfer) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नर्सरी, केजी और कक्षा 1: ऑफलाइन मिलेंगे फॉर्म
छोटे बच्चों के लिए दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन रहेगी। अभिभावकों को संबंधित स्कूलों में जाकर फॉर्म लेना होगा।
- फॉर्म की उपलब्धता: 2 मार्च से 16 मार्च 2026 तक।
- दूरी को प्राथमिकता: घर से 1 किमी के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। 1 से 3 किमी वालों को दूसरा अवसर मिलेगा, जबकि 3 किमी से अधिक दूरी पर रहने वाले अभिभावकों को सुरक्षित परिवहन का शपथ-पत्र देना होगा।
चयन प्रक्रिया का शेड्यूल (महत्वपूर्ण तिथियां)
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विवरण |
तिथि |
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त्रुटियों की सूचना/आवेदक सूची |
18 मार्च 2026 |
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लकी ड्रॉ (Draw of Lots) |
20 मार्च 2026 |
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पहली चयन सूची (First List) |
23 मार्च 2026 |
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प्रवेश प्रक्रिया (Admission) |
24 मार्च – 2 अप्रैल 2026 |
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वेटिंग लिस्ट का दाखिला |
4 – 7 अप्रैल 2026 |
आयु सीमा और जरूरी दस्तावेज
प्रवेश के लिए आयु की गणना 31 मार्च 2026 को आधार मानकर की जाएगी:
- नर्सरी: 3 से 4 वर्ष
- केजी: 4 से 5 वर्ष
- कक्षा 1: 5 से 6 वर्ष
दस्तावेज: जन्म प्रमाण पत्र, दिल्ली निवास प्रमाण, पासपोर्ट फोटो और लागू होने पर आरक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं।
विशेष छूट: दिव्यांग और वंचित वर्ग के बच्चों को दस्तावेजों की कमी की स्थिति में 30 दिन का अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि, प्रवेश के 6 माह के भीतर टीकाकरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

आरक्षण का लाभ
सरकार ने सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए आरक्षण नीति लागू की है:
- SC: 15% | ST: 7.5%
- दिव्यांग: 3% | DoE कर्मचारी कोटे: 2%








