नगर निगम ऊना: प्रवासी रेहड़ी-फड़ी संचालकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य, एडीसी ने की अपील

ऊना: नगर निगम ऊना के आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) महेंद्र पाल गुर्जर ने नगर निगम क्षेत्र में आजीविका कमा रहे प्रवासी रेहड़ी-फड़ी संचालकों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी प्रवासी स्ट्रीट वेंडर्स से अपील की है कि वे नगर निगम के पास अपना पंजीकरण जल्द से जल्द सुनिश्चित करें।
14 पंचायतों में रहने वाले वेंडर्स पर रहेगी नजर
एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल नगर निगम के मुख्य बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि निगम क्षेत्र में शामिल सभी 14 पंचायतों में निवास कर रहे प्रवासियों पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि जो भी प्रवासी रेहड़ी-फड़ी या स्ट्रीट वेंडिंग के जरिए अपना गुजारा कर रहे हैं, उनके पास नगर निगम द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है।

पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति नगर निगम की पंजीकरण शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
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- आधार कार्ड की प्रति।
- कोई अन्य पहचान पत्र (जैसे वोटर आईडी या पैन कार्ड)।
- किसी भी अन्य व्यवसायिक पंजीकरण दस्तावेज की फोटोकॉपी।
”नगर निगम क्षेत्र की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रवासियों का रिकॉर्ड होना आवश्यक है। बिना लाइसेंस के रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।”
— महेंद्र पाल गुर्जर, आयुक्त एवं एडीसी, ऊना

प्रमुख बिंदु एक नजर में:
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श्रेणी |
विवरण |
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अधिकारी |
महेंद्र पाल गुर्जर (आयुक्त एवं एडीसी) |
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लक्षित समूह |
प्रवासी रेहड़ी-फड़ी/स्ट्रीट वेंडर्स |
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दायरा |
नगर निगम क्षेत्र और संबंधित 14 पंचायतें |
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उद्देश्य |
वैध लाइसेंस और पहचान सुनिश्चित करना |









