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डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने यूथ अगेंस्ट ड्रग्स पर मार्च निकाला

डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने यूथ अगेंस्ट ड्रग्स पर मार्च निकाला

पठानकोट 20 दिसंबर ( ) – डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पठानकोट के चेयरमैन कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जतिंदर पाल सिंह खुरमी और CJM रुपिंदर सिंह के निर्देश पर, पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने के लिए यूथ अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन के तहत, DAV सेंट्री पब्लिक स्कूल पठानकोट की प्रिंसिपल भावना सेठ और MD K आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट के प्रिंसिपल जीवन VK की लीडरशिप में यूथ अगेंस्ट ड्रग्स पर मार्च निकालकर ड्रग्स से दूर रहने का मैसेज दिया गया। इस प्रोग्राम में पैनल एडवोकेट नवदीप सैनी, एडवोकेट अमित वर्मा, एडवोकेट रखिया ​​पंडित, एडवोकेट ममता समखड़िया, एडवोकेट बलविंदर सैनी, PLV विनोद कुमार, PLV बलवान सिंह, PLV लवदीप और PLV रोहित खास तौर पर शामिल हुए, और उन्होंने ड्रग्स न करने की कसम खाई। इस बारे में जानकारी देते हुए वक्ताओं ने बताया कि पंजाब लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देशानुसार जिला एवं सेशन जज जतिंदर पाल सिंह खुरमी के नेतृत्व में यूथ अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन के तहत पठानकोट जिले के 6 ब्लॉक पठानकोट, सुजानपुर, नरोट जैमल सिंह, बमियाल, धार और घरोटा में अलग-अलग स्कूलों और गांवों में प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, ताकि पंजाब को नशा मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब का युवा नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब जो हमेशा अपनी बहादुरी के लिए मशहूर रहा है, उसके मोहिन के तहत अलग-अलग स्कूलों और गांवों में प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। पंजाब के वीरों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन आज का युवा नशे में डूबकर अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है।

उन्होंने कहा कि बाल विवाह भी समाज पर एक कलंक है, जिसे खत्म करने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को मुफ़्त कानूनी मदद भी देती है, जिसमें हर ज़रूरतमंद व्यक्ति का केस वकील देकर मुफ़्त में लड़ा जाता है, उन्होंने कहा कि समय-समय पर नेशनल लोक अदालतें लगाई जाती हैं, जिसमें लोग अपना केस रजिस्टर करवाकर सस्ता और आसान न्याय पा सकते हैं, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी

अनुसूचित जाति, मज़दूर, विकलांग, जेल में बंद लोगों और जिनकी सालाना इनकम 3 लाख से कम है, उन्हें मुफ़्त कानूनी मदद देती है। उन्होंने कहा कि हम टोल फ़्री नंबर 15100 से भी मुफ़्त कानूनी मदद ले सकते हैं ।

Ami News
Author: Ami News

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