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डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी ने जेएमके इंटरनेशनल स्कूल में क्विज़ कॉम्पिटिशन करवाया

नशे से दूर रहने के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है

पठानकोट : डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी पठानकोट के चेयरमैन कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जतिंदर पाल सिंह खुरमी और सीजेएम रुपिंदर सिंह के निर्देशों के मुताबिक, पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने के लिए यूथ अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन के तहत, सिविल जज बबीता की लीडरशिप में और प्रिंसिपल नीति कोच्चर की देखरेख में जेएमके इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट में ड्रग्स पर एक क्विज़ कॉम्पिटिशन करवाया गया, जिसमें पैनल एडवोकेट नवदीप सैनी, एडवोकेट रखिया ​​पंडित, पीएलवी विनोद कुमार और पीएलवी रोहित ने खास तौर पर हिस्सा लिया।

इस कॉम्पिटिशन में स्टूडेंट्स को क्विज़ कॉम्पिटिशन के ज़रिए ड्रग्स से दूर रहने के लिए मोटिवेट किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए वक्ताओं ने बताया कि पंजाब लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देशानुसार जिला पठानकोट में जिला एवं सेशन जज जतिंदर पाल सिंह खुरमी के नेतृत्व में पठानकोट जिले के 6 ब्लॉक पठानकोट, सुजानपुर, नरोट जैमल सिंह, बमियाल, धार और घरोटा में यूथ अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन के तहत विभिन्न स्कूलों और गांवों में प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, ताकि पंजाब को नशा मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब का युवा नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब जो हमेशा अपनी बहादुरी के लिए मशहूर रहा है, उसके मोहिंन के तहत विभिन्न स्कूलों और गांवों में प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। पंजाब के वीरों ने अपनी कुर्बानियां देकर देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन आज का युवा नशे में डूबकर अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह भी समाज पर कलंक है, जिसे खत्म करने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर जरूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता भी प्रदान करता है, जिसमें मुफ्त वकील उपलब्ध कराकर हर जरूरतमंद व्यक्ति का केस मुफ्त में लड़ा जाता है, उन्होंने कहा कि समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है,

जिसमें लोग अपना केस पंजीकृत करवा सकते हैं और सस्ता और सरल न्याय प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुसूचित जाति, मजदूर, विकलांग, जेल में बंद लोगों और ऐसे लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है। उन्होंने कहा कि हम टोल फ्री नंबर 15100 से भी मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं!

Ami News
Author: Ami News

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