पठानकोट पुलिस की अवैध माइनिंग और टोल चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

26 नवंबर, 2025 को टोल प्लाजा लधपालवां के अधिकारियों से शिकायत मिली थी कि कुछ समय से ट्रक/टिप्परों के ड्राइवर/मालिक बिना नंबर प्लेट के, ओवरलोड माइनिंग सामग्री अमृतसर की तरफ ले जा रहे हैं.

ये वाहन तेज रफ्तार से टोल प्लाजा के बैरिकेड तोड़कर भाग जाते थे, जिससे टोल कर्मचारियों के साथ दुर्घटना होने का खतरा था.
27 नवंबर, 2025 को सूचना मिली कि चार ट्रक/टिप्पर बिना नंबर प्लेट के ओवरलोड माइनिंग सामग्री लेकर गैर-कानूनी तरीके से टोल प्लाजा लधपालवां से गाड़ियों को भगाकर ले गए हैं.

🚔 पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी
सूचना मिलते ही पुलिस पार्टी ने नाका परमानंद पर बैरिकेडिंग करके इन वाहनों को काबू किया.
थाना तारागढ़ में मुकदमा नंबर 157, दिनांक 27-11-2025 के तहत Mines & Minerals Act-1957धारा 21,303(2),111,281BNS और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है .
गिरफ्तार किए गए आरोपियों का विवरण:
जोबनप्रीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह, निवासी आवां घुम्मनकलां, जिला गुरदासपुर.
सैमसन पुत्र राज मसीह, निवासी पूरोवाल जट्टां, जिला गुरदासपुर.
हरदेव सिंह पुत्र बलवंत सिंह, निवासी रंगीलपुर, कथूनंगल, जिला अमृतसर.
परमजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी राजधन, मेहता, जिला अमृतसर.
तजिंदर सिंह पुत्र जसवंत सिंह, निवासी हीर, जिला गुरदासपुर.
अमृतपाल सिंह पुत्र जसवीर सिंह, निवासी चाहलकल्हां, पुलिस जिला बटाला.
गुरविंदर सिंह पुत्र बलवंत सिंह, निवासी कोटली ढोलेशाह, जिला अमृतसर.
मलकीत सिंह पुत्र महिंदर सिंह, निवासी चक धारीवाल, जिला पठानकोट.
सुरिंदर कुमार पुत्र राज कुमार, निवासी माधोपुर, जिला पठानकोट.

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि इन टिप्परों से पहले, वाहन मालिक/ड्राइवर कारों में बैठकर रेकी (जासूसी) करवाते थे. रेकी करने वाले व्यक्तियों को भी नामजद कर गिरफ्तार किया गया है.
जब्त किए गए वाहन और आगे की जांच
पुलिस ने इस कार्रवाई में निम्नलिखित वाहन जब्त किए हैं:
भारी टिप्पर (ओवरलोड माइनिंग सामग्री सहित, बिना नंबर): 04.
रेकी करने वाले वाहन (कारें): 02.
गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड के दौरान उनसे और पूछताछ की जाएगी. पूछताछ के आधार पर अन्य जिम्मेदार दोषियों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा.
⚠️ क्रशर मालिकों को चेतावनी और अपील
पठानकोट पुलिस के प्रवक्ता ने साफ किया है कि पुलिस किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी.
क्रशर मालिकों को आगाह किया गया है कि वे बिना सरकारी फॉर्म के और बिना नंबर वाले ट्रक/टिप्परों को तैयार माइनिंग सामग्री न दें. ऐसा करना सजा योग्य अपराध है. भविष्य में और सख्ती बरती जाएगी और क्रशर मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से गुरेज नहीं किया जाएगा.
माइनिंग सामग्री ले जाते समय ड्राइवरों को हिदायत दी गई है कि वे गांवों और हाईवे से गुजरते समय धीमी गति से वाहन चलाएं.
अवैध माइनिंग करने, या बिना नंबर प्लेट और जरूरी दस्तावेजों के माइनिंग सामग्री ले जाते पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वाहन जब्त किए जाएंगे.

पठानकोट पुलिस पर्यावरण की रक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और अवैध माइनिंग करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है.








