सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं पर जारी किए सख़्त आदेश: हाइवे और सार्वजनिक स्थानों से हटाने के निर्देश

देश के कई राज्यों में सड़कों और राजमार्गों पर खुलेआम घूम रहे आवारा पशुओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को तत्काल प्रभाव से हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए कहा है।

आठ हफ्ते का समय, शेल्टर होम भेजने का निर्देश
- मामला: यह आदेश दरअसल आवारा कुत्तों से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान जारी किए गए हैं।

- निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को स्कूलों, अस्पतालों, कॉलेजों, बस स्टैंडों, खेल परिसरों और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों और अन्य ऐसे पशुओं को तुरंत हटाने और उन्हें शेल्टर होम भेजने के निर्देश दिए हैं।
- समय सीमा: कोर्ट ने इस कार्य को पूरा करने के लिए आठ सप्ताह (8 हफ्ते) का समय दिया है।
- अगली सुनवाई: आवारा कुत्तों के मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

सार: सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं, विशेषकर आवारा कुत्तों, से होने वाली समस्याओं का संज्ञान लेते हुए, उन्हें सार्वजनिक स्थानों से हटाकर शेल्टर होम भेजने के लिए सरकारों को 8 हफ्ते का समय दिया है।








