फ़ाज़िल्का में खाली पड़े प्लॉट मालिकों के लिए खतरे की घंटी! जारी हुए नए आदेश
फ़ाज़िल्का/जलालाबाद (नागपाल, लीलाधर, बंटी, बजाज): ज़िला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (पुरानी सीआरपीसी 1973 की धारा 144) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ज़िला फ़ाज़िल्का की सीमा के भीतर निजी कब्ज़े/मालिकाना हक वाले खाली पड़े प्लॉट्स में कचरा, गंदगी और गंदे पानी के जमाव से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए अग्रिम प्रबंध सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।

मुख्य निर्देश और प्रावधान:
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के तहत, खाली प्लॉट मालिकों को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
तत्काल सफ़ाई: अपने प्लॉटों में जमा गंदगी और रुके हुए बारिश के गंदे पानी की तुरंत अपने स्तर पर सफ़ाई करवाना सुनिश्चित किया जाए।
चारदीवारी/फेंसिंग: अपने मालिकाना/कब्ज़े वाले खाली प्लॉट के चारों ओर पक्की चारदीवारी या फेंसिंग (तारबंदी) करवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्लॉट में कचरा इकट्ठा होने से रोका जा सके।कारण: खाली पड़े प्लॉटों में कचरा, गंदगी और गंदा पानी इकट्ठा होने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि जैसी विभिन्न प्रकार की हानिकारक बीमारियाँ फैलाने वाले जीव-जंतु पैदा होते हैं।

आदेशों का अनुपालन और अवधि:
नगर कौंसिल/नगर पंचायत फ़ाज़िल्का और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जनरल (यू.डी. शाखा) ज़िला फ़ाज़िल्का अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों का पालन बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के साथ-साथ पंजाब म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1976, एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट 1986, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 और पंजाब पंचायत राज एक्ट 1994 के तहत सुनिश्चित कराएंगे।
यह आदेश 31 दिसंबर तक ज़िला फ़ाज़िल्का के अंदर लागू रहेंगे।
यह कार्रवाई सभी की स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से ज़रूरी बताई गई है।








