डीएसपी सिटी जगदीश राज ने दी सीधी चेतावनी, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

पठानकोट :पतंगबाजी के शौकीनों के लिए एक बार फिर से कड़ा संदेश जारी किया गया है। शहर में चीनी मांझा या गट्टू डोर (सिंथेटिक या कांच लेपित पतंग उड़ाने वाली डोरी) के उपयोग और बिक्री को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपना रुख सख्त कर लिया है। यह कदम पतंग उड़ाने वालों और राहगीरों, खासकर पक्षियों को होने वाली गंभीर चोटों को देखते हुए उठाया गया है।

शहर के डीएसपी सिटी जगदीश राज ने मांझा बेचने वाले दुकानदारों और विक्रेताओं को सीधी और स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह की जानलेवा डोर की बिक्री या इसका उपयोग अवैध है, और इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

डीएसपी सिटी जगदीश राज ने मीडिया को बताया, “हमने पहले भी कई बार चेतावनी जारी की है, लेकिन कुछ लोग अभी भी चोरी-छिपे गट्टू डोर बेच रहे हैं। यह डोर न केवल बिजली के तारों में फंसकर दुर्घटनाओं का कारण बनती है, बल्कि इससे इंसानों और पक्षियों की जान को भी खतरा होता है।”
उन्होंने आगे कहा, “**हमारी टीमें सक्रिय हैं और बाजार में लगातार छापेमारी की जाएगी। यदि कोई भी दुकानदार या व्यक्ति इस प्रतिबंधित मांझे को बेचते या इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और गिरफ्तारी भी शामिल है।”

पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे ऐसे प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल न करें और अगर उन्हें कहीं इसकी बिक्री की जानकारी मिलती है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। यह कदम शहर में सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।








