नशा तस्करों के अवैध मकान ध्वस्त 
नूरपुर, हिमाचल प्रदेश: जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्राम भदरोया के कुख्यात नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़ी अवैध संपत्तियों की वित्तीय जांच के बाद सरकारी भूमि पर बने मकानों को ध्वस्त कर दिया है।
ध्वस्त और सील किए गए मकानों का विवरण
यह कार्रवाई भदरोया, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के कई व्यक्तियों पर ND&PS Act के तहत दर्ज अभियोगों के संदर्भ में की गई है, जिनमें भारी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी हुई थी। 
ध्वस्त किए गए मकान:
दिनांक 25.10.25 को कुख्यात नशा तस्कर सोनिया पत्नी नरेंद्र कुमार और दीपक राज पुत्र मनोहर लाल निवासी भदरोया के अवैध रूप से सरकारी भूमि पर निर्मित मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था।
आज, दिनांक 27.10.25 को जिला पुलिस नूरपुर के सहयोग से दो अन्य अवैध मकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया। 
सील किए गए मकान:
दिनांक 25.10.25 को कुख्यात तस्करों परमजीत @ गोशा पत्नी अजय कस्तुरी लाल और बुआ दास पुत्र जगदीश राज निवासी भदरोया के रिहायशी मकानों को सील करके सरकारी कब्जे में ले लिया गया था। इन दोनों मकानों को आज (27.10.25) ध्वस्त किया गया। 
बड़ी बरामदगी: बुआ दास के बेटे, रोहित कुमार, के कब्जे से अभियोग संख्या 36/23 के अधीन 1 किलो 131 ग्राम हेरोइन/चिट्टा और ₹69,45,330 (उनहत्तर लाख पैंतालीस हज़ार तीन सौ तीस रुपये) की नकदी बरामद की गई थी।
कानूनी आधार
पुलिस के प्रयासों के परिणामस्वरूप, राजस्व विभाग में कार्यरत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील गंगथ द्वारा हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 163 और भूमि अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 13.15 के तहत इन व्यक्तियों के विरुद्ध भूमि बेदखली वारंट (Warrants of Ejectment) जारी किए गए थे। इन वारंटों के अनुपालन में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में यह विध्वंस की कार्रवाई की गई है। 
जनता से अपील
जिला पुलिस नूरपुर ने आम जनता से अपील की है कि वे सरकारी या शामलात भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।








