बिलासपुर: शादी का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण, गर्भपात कराया और वीडियो वायरल करने की धमकी; मामला दर्ज

- पीड़ित महिला ने एक व्यक्ति, एक अन्य महिला और पूर्व पंचायत प्रतिनिधि पर लगाया प्रताड़ना का आरोप।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी।
बिलासपुर। गोबिंद सागर झील के दूसरी ओर बसे क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया, जबरन गर्भपात कराया और अब विवाह करने से मुकर गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पति से अनबन के बाद हुई थी आरोपी से पहचान
पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि अपने पति व ससुराल वालों से अनबन होने के कारण वह पिछले कुछ वर्षों से अलग रह रही थी। इसी दौरान उसकी जान-पहचान आरोपी व्यक्ति से हुई। आरोपी ने महिला को विश्वास में लिया कि उसकी भी अपनी पत्नी से पटरी नहीं बैठती है और वह जल्द ही तलाक लेकर उससे विवाह कर लेगा।

गर्भपात कराया और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की दी धमकी
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस बीच जब वह गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने उसे जबरन गर्भपात की दवा खिला दी। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने और उसके आपत्तिजनक फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी।
महिला ने यह भी बताया कि जब उसे पता चला कि उक्त व्यक्ति के किसी अन्य के साथ भी संबंध हैं और उसने इस पर आपत्ति जताई, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी ने महिला के ससुराल पक्ष को भी उसके कुछ फोटो और वीडियो दिखा दिए, जिससे उसकी समाज में मानहानि हुई और वह गहरे मानसिक तनाव में आ गई।
जातिसूचक शब्द कहे और घर जाने पर की मारपीट
शिकायत के अनुसार, गत 21 जून को जब महिला इसी विषय पर बात करने आरोपी के घर गई, तो उसने महिला के साथ मारपीट की। पीड़िता ने आरोपी पर जातिवाद के आधार पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा, महिला ने एक अन्य महिला और एक पूर्व पंचायत प्रतिनिधि पर भी आरोपी का साथ देने और उसे धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आशंका जताई है कि यदि भविष्य में उसके साथ कोई अनहोनी होती है, तो इसके लिए ये तीनों ही जिम्मेदार होंगे।

क्या कहती है पुलिस:
एसपी बिलासपुर, संदीप धवल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी और अन्य सहयोगियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार), 69 (शादी का झांसा देकर यौन शोषण) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।








