पंजाब में 26 मई को स्थानीय निकाय चुनाव, सरकार ने किया ‘जनरल हॉलिडे’ का एलान
चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के सभी दफ्तर, बोर्ड और शैक्षणिक संस्थान भी रहेंगे बंद

चंडीगढ़:पंजाब में आगामी 26 मई (मंगलवार) को होने जा रहे नगर निगम, नगर कौंसिल और नगर पंचायत चुनावों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मतदान वाले दिन यानी 26 मई को पूरे पंजाब में ‘जनरल हॉलिडे’ (सार्वजनिक अवकाश) घोषित किया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा 24 मई 2026 को आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सरकार का यह फैसला इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इसके दायरे में न केवल पंजाब के भीतर आने वाले दफ्तर, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित पंजाब सरकार के सभी सरकारी दफ्तर, बोर्ड, कॉरपोरेशन और शैक्षणिक संस्थान (स्कूल-कॉलेज) भी शामिल रहेंगे। इन सभी जगहों पर मंगलवार को पूरी तरह छुट्टी रहेगी।

छुट्टी के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य
“अधिक से अधिक लोग अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकें, इसीलिए यह फैसला लिया गया है।” > — पंजाब सरकार (आदेश पत्र से)
शासन का मानना है कि इस सार्वजनिक अवकाश से नौकरीपेशा और छात्र वर्ग बिना किसी असुविधा के अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग ले सकेंगे।

- मतदान की तारीख: 26 मई 2026 (मंगलवार)
- क्या-क्या चुनाव हैं: नगर निगम, नगर कौंसिल और नगर पंचायत।
- कहाँ रहेगी छुट्टी: पूरे पंजाब में, साथ ही चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के सभी दफ्तरों, बोर्डों, कॉरपोरेशनों और शैक्षणिक संस्थानों में।
- आदेश जारी होने की तिथि: 24 मई 2026
सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस छुट्टी का लाभ उठाते हुए भारी संख्या में मतदान करने पहुंचें और अपनी स्थानीय सरकार चुनने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।








