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ट्रेड लाइसेंस की बढ़ी मियाद: हमीरपुर में अब 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे व्यापारी; ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों विकल्प

हमीरपुर नगर निगम की व्यापारियों से अपील: 30 जून तक हर हाल में बनवाएं ट्रेड लाइसेंस, वरना लगेगा मासिक जुर्माना

पहले 15 मई थी आखिरी तारीख, व्यापारियों की मांग पर निगम ने बढ़ाई समय सीमा

हमीरपुर : हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर नगर निगम क्षेत्र में व्यापार करने वाले छोटे-बड़े कारोबारियों के लिए जरूरी खबर है। नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने निगम की सीमा के भीतर आने वाले सभी दुकानदारों, होटल मालिकों, शोरूम संचालकों, क्लीनिक मालिकों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से 30 जून तक अपना ट्रेड लाइसेंस लेने की पुरजोर अपील की है।

व्यापारियों के अनुरोध पर मिली राहत

​आयुक्त राकेश शर्मा ने मंगलवार को इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पहले ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 मई तय की गई थी। लेकिन स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं और उनके विशेष अनुरोध को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने इस समय सीमा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब व्यापारी 30 जून तक बिना किसी परेशानी के आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध

​शर्मा ने स्पष्ट किया कि जिन व्यापारियों ने अभी तक अपना ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है, वे 30 जून तक ‘लोक मित्र केंद्रों’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर इसे प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही व्यापारियों की सुविधा के लिए ऑफलाइन विकल्प भी खुला रखा गया है।

​”यदि किसी भी व्यापारी को ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई तकनीकी दिक्कत या कठिनाई आती है, तो वे सीधे नगर निगम कार्यालय में आकर ऑफलाइन माध्यम से भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।”

राकेश शर्मा, आयुक्त (नगर निगम, हमीरपुर)

लापरवाही पर लगेगा मासिक जुर्माना

​नगर निगम प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बढ़ी हुई समय सीमा (30 जून) के बाद किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। जो भी व्यापारी निर्धारित तिथि तक अपना ट्रेड लाइसेंस लेने में विफल रहेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसे भारी मासिक जुर्माना भुगतना होगा। निगम ने सभी व्यवसायियों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना लाइसेंस बनवा लें।

Ami News
Author: Ami News

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