जालंधर: पुलिस कमिश्नर का कड़ा आदेश; रात 12 बजे के बाद नहीं खुलेंगे रेस्टोरेंट और क्लब

जालंधर: शहर में कानून-व्यवस्था को पुख्ता करने और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेशों के अनुसार, पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले सभी रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंसशुदा खाने-पीने के स्थान अब रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने होंगे।

रात 11:30 बजे के बाद ‘नो एंट्री’
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि:
- रात 11:30 बजे के बाद कोई भी संस्थान नया ऑर्डर नहीं ले सकेगा।
- साढ़े 11 बजे के बाद नए ग्राहकों की एंट्री पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
- शराब की दुकानों (ठेकों) के साथ लगते अहाते या खाने-पीने की जगहों को भी रात 12 बजे तक या उनकी लाइसेंस शर्तों के अनुसार बंद करना अनिवार्य होगा।

शोर-शराबे पर नकेल: 10 बजे बंद होंगे डीजे
ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने 10 डीबी (dB) ध्वनि स्तर का पालन करने का निर्देश दिया है। आदेशानुसार:
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- रात 10 बजे के बाद डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा और सिंगर के प्रोग्राम पूरी तरह बंद करने होंगे।
- परिसर के भीतर होने वाला शोर रात 10 बजे के बाद बाहर सुनाई नहीं देना चाहिए।
- नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
“शहर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। देर रात तक होने वाली गतिविधियों और शोर-शराबे पर अंकुश लगाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।”
— धनप्रीत कौर, पुलिस कमिश्नर, जालंधर

7 जुलाई तक लागू रहेंगे आदेश
पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ये आदेश 7 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेंगे। शहर के सभी क्लब और रेस्टोरेंट संचालकों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर पुलिस की विशेष टीमें नजर रखेंगी।








