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चंडीगढ़ निवासी ध्यान दें: 31 मई तक टैक्स जमा करने पर मिलेगी भारी रियायत

चंडीगढ़: प्रॉपर्टी टैक्स पर मिल रही है भारी छूट, 31 मई तक है सुनहरा मौका

नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार की अपील: समय पर टैक्स भरें, शहर के विकास में भागीदार बनें

चंडीगढ़ :  नगर निगम (Municipal Corporation) चंडीगढ़ ने शहर के निवासियों और प्रॉपर्टी मालिकों के लिए साल 2026-27 के प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान पर विशेष छूट योजना शुरू की है। निगम के कमिश्नर अमित कुमार ने जनता से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा कर इस सरकारी रियायत का भरपूर लाभ उठाएं।

किसे मिलेगी कितनी छूट?

​नगर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, टैक्स भुगतान की कैटेगरी के आधार पर छूट तय की गई है:

  • रेजिडेंशियल (आवासीय) प्रॉपर्टी: मालिक को 20% की सीधी छूट मिलेगी।
  • कमर्शियल (व्यावसायिक) प्रॉपर्टी: मालिकों के लिए 10% की छूट का प्रावधान है।

महत्वपूर्ण तिथियां (Deadlines)

​छूट का लाभ लेने के लिए समय सीमा का ध्यान रखना अनिवार्य है:

    1. छूट की अवधि: 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर 31 मई, 2026 तक।
    2. चेक/डिमांड ड्राफ्ट: यदि आप चेक या डीडी के जरिए भुगतान करना चाहते हैं, तो इसकी अंतिम तिथि 26 मई, 2026 तय की गई है। इसके बाद चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

“प्रॉपर्टी टैक्स निगम के राजस्व का मुख्य स्रोत है। समय पर टैक्स देने से न केवल नागरिकों को आर्थिक लाभ होता है, बल्कि निगम को शहर की सफाई, सड़कों के रखरखाव और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।”

अमित कुमार, कमिश्नर, नगर निगम चंडीगढ़

 

कैसे करें भुगतान और स्टेटस चेक?

​नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ने डिजिटल माध्यमों पर जोर दिया है। भुगतान करने से पहले ये कदम उठाएं:

      • ई-संपर्क पोर्टल: आधिकारिक e-Sampark पोर्टल पर जाकर अपने बकाया टैक्स (Arrears) की जांच करें।
      • बकाया भुगतान: छूट का लाभ केवल तभी मिलेगा जब पुराने सभी बकाया और वर्तमान टैक्स तय समय सीमा के भीतर चुका दिए जाएं।

सावधान रहें: 31 मई के बाद टैक्स जमा करने पर किसी भी प्रकार की छूट देय नहीं होगी और नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

Ami News
Author: Ami News

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