स्कूल गई छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल का कारावास, रामपुर कोर्ट का निर्णय

रामपुर बुशहर :अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रामपुर (किन्नौर स्थित) ने दुष्कर्म के एक संगीन मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। माननीय अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 7,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान प्रवीण, पुत्र कपिल देव, निवासी जिला कुल्लू के रूप में हुई है।

क्या था मामला?
मामले की जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि यह घटना 21 जून, 2025 की है। पीड़िता उस दिन स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वह शाम तक वापस नहीं लौटी, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। परेशान परिजनों ने जब स्कूल जाकर शिक्षकों से संपर्क किया, तो पता चला कि पीड़िता उस दिन स्कूल आई ही नहीं थी।
तलाश के दौरान पीड़िता की माता को वह बस स्टैंड पर मिली। पूछताछ करने पर पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि आरोपी प्रवीण उसे बहला-फुसलाकर अपने क्वार्टर ले गया था, जहाँ उसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।

कोर्ट की कार्यवाही और सबूत
अभियोजन पक्ष (Prosecution) की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी और अदालत में पुख्ता साक्ष्य पेश किए।
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- गवाहों की संख्या: अभियोजन पक्ष ने दोषी के खिलाफ अपना पक्ष मजबूत करने के लिए अदालत में 17 गवाह पेश किए।
- अदालत का फैसला: दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए ठोस साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने प्रवीण को दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।
“अदालत ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना है। जुर्माने की राशि अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।”
— कमल चंदेल, जिला उप न्यायवादी








