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चंडीगढ़: लेखिका मधु किश्वर पर FIR, सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो पोस्ट करने का आरोप

भ्रामक पोस्ट पर चंडीगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन: लेखिका मधु किश्वर समेत कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर FIR दर्ज

 सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री परोसने वालों के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पुलिस ने जानी-मानी लेखिका मधु किश्वर और कई अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ सेक्टर-26 थाने में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एक ट्रैवल व्लॉगर के वीडियो को गलत पहचान के साथ और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर वायरल किया गया, जिससे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई।

साजिश के तहत वीडियो एडिट करने का आरोप

​पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि 19 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। जांच में सामने आया कि यह वीडियो असल में एक ट्रैवल व्लॉगर और उनकी पत्नी का है, जिसे उनके निजी सोशल मीडिया अकाउंट से उठाकर एडिट किया गया।

​शिकायतकर्ता (महिला और उसके व्लॉगर पति) का आरोप है कि यह कोई गलती नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश है। वीडियो में जानबूझकर अश्लील शब्द जोड़े गए और इसे गलत संदर्भ में पेश किया गया ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके।

पुलिस जांच में हुए अहम खुलासे

​मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जब तकनीकी जांच की, तो वीडियो के मूल स्रोत का पता चला। पुलिस के अनुसार:

  • ​वीडियो एक ट्रैवल व्लॉगर के सोशल मीडिया हैंडल से चुराया गया था।
  • ​एडिटेड वीडियो में संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ भ्रामक जानकारी जोड़ी गई थी।
  • ​डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस अब उन सभी हैंडल्स की पहचान कर रही है, जिन्होंने इस वीडियो को शेयर या प्रमोट किया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

​चंडीगढ़ पुलिस ने पीड़ितों के बयानों और प्राथमिक जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट (IT Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस का बयान: > “हम इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि इस साजिश के पीछे कौन-कौन शामिल हैं। किसी को भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर किसी की छवि बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।”

सोशल मीडिया यूजर्स के लिए चेतावनी

​इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने आम जनता को भी आगाह किया है कि बिना जांचे-परखे किसी भी आपत्तिजनक या भ्रामक वीडियो को साझा न करें। ऐसे मामलों में फॉरवर्ड करने वाले भी कानून के दायरे में आ सकते हैं।

Ami News
Author: Ami News

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