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18 मार्च को बार काउंसिल के लिए वोट डालेंगे पठानकोट के 595 वकील: डीसी डॉ. पल्लवी

पठानकोट में बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के लिए 18 मार्च को होगा मतदान

पठानकोट:पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिशा-निर्देशों पर जिला पठानकोट में बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा-2026 के चुनाव की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. पल्लवी (IAS) ने बताया कि यह चुनाव 18 मार्च 2026 (बुधवार) को सुबह 09:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे।

मतदान केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था

​डॉ. पल्लवी ने जानकारी दी कि राज्य स्तरीय रिटर्निंग अधिकारी जस्टिस जयश्री ठाकुर (रिटायर्ड) द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार:

  • पोलिंग बूथ संख्या 54: न्यायिक न्यायालय परिसर (Judicial Court Complex), मलिकपुर, पठानकोट की दूसरी मंजिल पर स्थित बार रूम को मतदान केंद्र बनाया गया है।
  • कुल मतदाता: इस बूथ पर वकील समुदाय के कुल 595 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
  • निगरानी: पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और लाइव वेबकास्टिंग पर भी विचार किया जा रहा है। रिटर्निंग अधिकारी और हाई पावर इलेक्शन कमेटी की देखरेख में माइक्रो-ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे।

इन 5 दस्तावेजों के आधार पर ही डल सकेगी वोट

​निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए फोटोयुक्त निम्नलिखित 5 दस्तावेजों में से कोई एक साथ लाना अनिवार्य है:

  1. ​बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र (ID Card)
  2. ​एनरोलमेंट सर्टिफिकेट
  3. ​ड्राइविंग लाइसेंस
  4. ​पासपोर्ट
  5. ​वोटर फोटो पहचान पत्र (Voter Card)

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस विभाग को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में सुरक्षा पुख्ता करने के आदेश दिए गए हैं।

चंडीगढ़ में होगी मतगणना

​मतदान समाप्त होने के बाद, 18 मार्च की शाम को ही सभी बैलट बॉक्स और चुनाव सामग्री पुलिस सुरक्षा के बीच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ (गेट नंबर 4, कमरा नंबर 3) में जमा करवाई जाएगी। मतों की गिनती भी वहीं संपन्न होगी।

अपील: उपायुक्त डॉ. पल्लवी ने बार एसोसिएशन के सदस्यों और वकील भाईचारे से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक मर्यादा और अनुशासन बनाए रखते हुए 18 मार्च को भारी संख्या में अपने मतदान के हक का इस्तेमाल करें।

Ami News
Author: Ami News

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