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राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलों में राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर 1.5 करोड़ जमा कर बाहर आए अभिनेता

चेक बाउंस मामला: राजपाल यादव को मिली बड़ी राहत, 1.5 करोड़ जमा कर अंतरिम जमानत पर हुए रिहा

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता को अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। यह राहत उन्हें कोर्ट के निर्देशानुसार 1.5 करोड़ रुपये की राशि जमा करने के बाद मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजपाल यादव को आज दोपहर 3 बजे तक यह राशि जमा करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसे अभिनेता ने तय समय से पहले पूरा कर दिया।

भतीजी की शादी में शामिल हो पाएंगे अभिनेता

​गौरतलब है कि राजपाल यादव की भतीजी की शादी 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होनी है। परिवार की इच्छा थी कि अभिनेता शादी के फंक्शन में शामिल हो सकें, जिसके लिए उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट से मिली इस राहत के बाद राजपाल के परिवार, करीबियों और फैंस ने राहत की सांस ली है।

पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश

​दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह अंतरिम जमानत 18 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। कोर्ट ने अभिनेता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जिसमें राजपाल यादव को शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होना होगा।

​क्या है पूरा मामला?

​यह कानूनी विवाद 2012 में आई राजपाल यादव की फिल्म ‘अता पता लापता’ से शुरू हुआ था। इस फिल्म के निर्माण के लिए राजपाल ने 2010 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। फिल्म फ्लॉप होने के कारण वह कर्ज नहीं चुका पाए। ब्याज और जुर्माने के साथ यह राशि बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गई थी। बार-बार कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने पर अभिनेता को जेल जाना पड़ा था।

Ami News
Author: Ami News

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