वेब स्टोरी

ई-पेपर

लॉग इन करें

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 21 दिन की पैरोल पर रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 21 दिन की पैरोल पर रिहा, सुनारिया जेल से सिरसा के लिए रवाना

  • ​21 दिन की पैरोल: राम रहीम सुनारिया जेल से रिहा होकर सिरसा डेरे पहुंचे।
  • ​9 साल में 17वीं बार बाहर: सजा के बाद से अब तक कई बार मिल चुकी है पैरोल।
  • ​कानूनी पहलू: हत्या के मामलों में राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी।

​रोहतक/सिरसा:डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिलने के बाद मंगलवार को रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा कर दिया गया। वह सुबह लगभग 6:05 बजे जेल से बाहर आए और सीधे सिरसा स्थित डेरे के लिए रवाना हुए। उनके काफिले में सुरक्षा के मद्देनजर दो पुलिस एस्कॉर्ट वाहन भी शामिल थे।

​2017 से काट रहे हैं सजा

राम रहीम को साल 2017 में दो साध्वियों से बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराया गया था। पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 25 अगस्त 2017 को उन्हें दोषी करार दिया था और 28 अगस्त को दोनों मामलों में कुल 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी। तब से वह रोहतक की सुनारिया जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।

​लगभग 9 वर्षों में 17वीं बार पैरोल

करीब 9 साल के अंतराल में राम रहीम 17वीं बार पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। इससे पहले इस साल जनवरी में उन्हें 40 दिन की पैरोल और 26 मई को 30 दिन की पैरोल मिली थी। वह अपनी 30 दिन की पैरोल अवधि पूरी करने के बाद 25 जून को जेल लौटे थे।

​हत्या मामलों से जुड़े कानूनी अपडेट

उल्लेखनीय है कि रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में भी उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मई 2024 में उन्हें बरी कर दिया था। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने मार्च 2026 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में भी उनकी सजा को पलट दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ छत्रपति के बेटे की अपील पर अगस्त 2026 में सुनवाई की अनुमति दे दी है।

Ami News
Author: Ami News

trfgcvkj.blkjhgfd

Leave a Comment

और पढ़ें

Horoscope

Weather

और पढ़ें
error: Content is protected !!