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पठानकोट: 12 सितंबर को आयोजित होगी तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत

पठाकोट में 12 सितंबर को लगेगी साल 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत

​पठानकोट, (जिला लोक संपर्क कार्यालय):पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर के दिशा-निर्देशों के तहत जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, पठानकोट की ओर से साल 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 12 सितंबर 2026 को जिला स्तर पर किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला एवं सत्र जज-सह-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, पठानकोट श्री रजनीश गर्ग की सुयोग्य अगुवाई में आयोजित होगी।

​इन मामलों का किया जाएगा आपसी सहमति से निपटारा

​राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान दोनों पक्षों की रजामंदी से निम्नलिखित मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा:

  • ​सिविल केस और किराए से जुड़े मामले
  • ​मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (MACT) केस
  • ​समझौते योग्य फौजदारी मामले
  • ​राजस्व (माल विभाग) से संबंधित मामले
  • ​एन.आई. एक्ट (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले
  • ​पारिवारिक विवाद और श्रम विवाद
  • ​बैंकिंग मामले, टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े विवाद
  • ​बिजली, पानी और सीवर के बिलों समेत अन्य प्री-लिटिगेशन मामले
  • ​इसके अलावा अदालतों में लंबित अन्य योग्य मामले भी सुनवाई के लिए रखे जाएंगे।

​समय और धन की होती है बचत: श्री रजनीश गर्ग

​जिला एवं सत्र जज श्री रजनीश गर्ग ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने अधिक से अधिक विवादों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों का फैसला होने से समय और धन दोनों की बचत होती है। लोक अदालत द्वारा पारित आदेश (अवार्ड) सिविल अदालत की डिके्री के बराबर होता है, जो दोनों पक्षों के लिए मान्य होता है।

​ई-पोर्टल के जरिए ऐसे जांचें ट्रैफिक चालान

​सी.जे.एम.-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, पठानकोट श्रीमती प्रभजोत कौर ने अदालतों में लंबित ट्रैफिक चालान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिन नागरिकों को यह पता करना है कि उनका चालान 12 सितंबर की लोक अदालत की सूची में शामिल है या नहीं, वे eCourts पोर्टल पर जा सकते हैं। पोर्टल पर संबंधित राज्य और जिले का चयन करने के बाद, पार्टी का नाम और चालान नंबर दर्ज करके चालान से जुड़ी अदालत व अन्य पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

​जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण ने क्षेत्र के समस्त नागरिकों से आह्वान किया है कि वे इस लोक अदालत का भरपूर लाभ उठाएं और अपने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं।

Ami News
Author: Ami News

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