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AMI News: हिमाचल के पेंशनरों और ग्रुप-डी कर्मचारियों को राहत: इसी माह मिलेगा बकाया एरियर

हिमाचल के पेंशनरों और ग्रुप-डी कर्मचारियों को राहत: इसी माह मिलेगा बकाया एरियर

  • ​वित्त विभाग ने जारी किए आधिकारिक आदेश; स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा पर लगी मुहर
  • ​ग्रुप-डी कर्मचारियों को अगस्त में मिलेगी 20 हजार रुपए की नकद राशि
  • ​क्लास-3 पेंशनरों को 35% और क्लास-1 व 2 को 15% एरियर भुगतान के निर्देश

 शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, फैमिली पेंशनरों और नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पेंशनरों के लंबित एरियर भुगतान को लेकर की गई घोषणा पर अब वित्त विभाग ने आधिकारिक मुहर लगाते हुए अगली किस्त जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

​वित्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और फैमिली पेंशनरों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, संशोधित वेतनमान के तहत नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को भी अगस्त माह में ही 20 हजार रुपए की नकद राशि फौरी राहत के रूप में दी जाएगी। ग्रुप-डी कर्मचारियों के एरियर से जुड़ी अन्य शर्तें 17 सितंबर 2022 के पूर्व आदेशों के अनुसार ही लागू रहेंगी।

​श्रेणीवार इस प्रकार होगा एरियर का भुगतान

​वित्त विभाग के आदेशानुसार पेंशनरों को उनकी श्रेणी के आधार पर एरियर का भुगतान किया जाएगा:

  • ​क्लास-3 पेंशनर: कुल बकाया एरियर का 35 फीसदी जारी किया जाएगा (जिसके बाद कुल भुगतान 55% हो जाएगा)। इसमें 40 हजार रुपए तक की बेसिक पेंशन और 24 हजार रुपए तक की फैमिली पेंशन पाने वाले शामिल हैं।
  • ​क्लास-2 पेंशनर: 50 हजार रुपए तक की पेंशन और 30 हजार रुपए तक की फैमिली पेंशन लेने वालों को 15 फीसदी (कुल भुगतान 35%) एरियर मिलेगा।
  • ​क्लास-1 पेंशनर: 60 हजार से 1,09,300 रुपए तक की पेंशन और 40 हजार से 65,580 रुपए तक की फैमिली पेंशन वाले श्रेणी के लाभार्थियों को भी 15 फीसदी एरियर जारी किया जाएगा।

​सकल एरियर में समायोजित होगी IR और DR की किस्तें

​भुगतान की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए वित्त विभाग ने बताया कि पेंशनरों को पूर्व में दी गई अंतरिम रिलीफ (IR) की 4 किस्तों और महंगाई राहत (DR) की 12 किस्तों की राशि को सकल (Gross) एरियर में समायोजित (Adjust) किया जाएगा। समायोजन के बाद बची नेट (Net) राशि का ही भुगतान किया जाएगा। यदि किसी पेंशनर से अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी बनती है, तो वह राशि भी इसी एरियर से काटी जाएगी।

​इसी माह (अगस्त) खाते में आएगी राशि

वित्त विभाग ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रक्रिया में तेजी लाते हुए इसी माह (अगस्त) में हर हाल में एरियर की राशि पेंशनरों के बैंक खातों में स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें।

Ami News
Author: Ami News

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