हिमाचल में शराब बिक्री नियमों में बड़ा बदलाव: अब मोबाइल आउटलेट्स (L-9A) से भी बिकेगी विदेशी शराब
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब बिक्री के नियमों में एक बड़ा संशोधन किया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत अब प्रदेश में मोबाइल आउटलेट्स (L-9A) के जरिए भी विदेशी शराब की बिक्री की जा सकेगी। यह नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (वित्तायुक्त) डॉ. अश्वनी कुमार शर्मा ने हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 और पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश लिकर लाइसेंस रूल्स, 1986 के नियम 38 (उप-नियम 38 (2A) (11A) (H)) में संशोधन किया गया है।
प्रमुख नियम और शर्तें:
- जोन के भीतर बिक्री की छूट: L-9 लाइसेंसधारक अब अपने जोन के भीतर स्थित अन्य जिलों में मौजूद अपने कर्मचारियों को मोबाइल आउटलेट्स (L-9A) के माध्यम से विदेशी शराब का कोटा बेच सकेंगे।
- समय की सीमा: मोबाइल आउटलेट्स के जरिए शराब की बिक्री किसी भी महीने में अधिकतम 3 दिन से अधिक नहीं की जा सकेगी।
- अनुमोदित स्थान ही मान्य: बिक्री केवल उन्हीं चुनिंदा स्थानों पर होगी, जिन्हें संबंधित कलेक्टर द्वारा विधिवत मंजूरी मिली हो और जिनका स्पष्ट उल्लेख लाइसेंस में किया गया हो।
- कलेक्टर और आयुक्त की स्वीकृति जरूरी: L-9A फॉर्म वाले लाइसेंसधारक को दूसरे आबकारी जोन में L-9 लाइसेंस अटैच करने की अनुमति होगी। यह लाइसेंस संबंधित जोन के कलेक्टर द्वारा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य रहेगी।











