हिमाचल में अब ‘इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना’ से संवरेगा बेटियों का भविष्य

हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तीकरण और बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने पुरानी ‘बेटी है अनमोल’ योजना का स्वरूप बदलते हुए इसे ‘इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना’ के नए नाम से शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू मानी जाएगी। संबंधित विभाग द्वारा इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
18 साल की उम्र पर मिलेगी मुश्त रकम
अधिसूचना के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों में जन्मी बेटियों के नाम पर राज्य सरकार 25,000 रुपये की राशि इंश्योरेंस कंपनी में जमा करेगी। यह राशि बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे मिलेगी। विशेष बात यह है कि लाभार्थी बेटी चाहे तो इस राशि को 27 वर्ष की आयु तक भी सुरक्षित रख सकती है।
अभिभावकों को 2 लाख का जीवन बीमा कवर
योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा कवच है। सरकार न केवल बेटी के लिए राशि जमा करेगी, बल्कि उसके माता-पिता या अभिभावकों को भी 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करेगी। यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि अभिभावकों के साथ कोई अनहोनी होती है, तो बच्ची की शिक्षा और भविष्य प्रभावित न हो। यह बीमा कवर बेटी की 18 वर्ष की आयु (अधिकतम 27 वर्ष) तक प्रभावी रहेगा।

योजना की मुख्य शर्तें और पात्रता:
- जन्म तिथि: बच्ची का जन्म 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद होना अनिवार्य है।
- पात्रता: बीपीएल परिवार की पहली या दूसरी बेटी ही इस योजना का लाभ उठा सकेगी।
- आवेदन प्रक्रिया: पात्र परिवारों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या नजदीकी लोक मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- दस्तावेज: जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज अनिवार्य होंगे।
सुधर रहा है प्रदेश का लिंगानुपात
अधिसूचना में हिमाचल की बेटियों की खुशहाली के आंकड़े भी साझा किए गए हैं। प्रदेश में साल 2003 में बाल लिंगानुपात 947 (प्रति हजार लड़के) था, जो साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक बढ़कर 964 हो गया है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से लिंगानुपात में और सुधार लाना और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है।
“महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा। सरकार नियमित ऑडिट और मॉनिटरिंग के जरिए सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ सीधा और पारदर्शिता के साथ बेटियों तक पहुंचे।”

खास बातें: एक नजर में
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विशेषता |
विवरण |
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नया नाम |
इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना |
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लागू होने की तिथि |
1 अप्रैल 2026 |
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सरकारी सहायता |
₹25,000 (बेटी के नाम फिक्स्ड डिपॉजिट) |
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बीमा कवर |
₹2 लाख (अभिभावकों के लिए) |
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विभाग |
महिला एवं बाल विकास विभाग |








