ज़िला मजिस्ट्रेट पठानकोट ने पटाखे खरीदने और चलाने संबंधी जारी किए निर्देश

पठानकोट, (18अक्टूबर) दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल आदि त्योहारों का सीज़न नज़दीक आ रहा है, जिसके दौरान लोग आम तौर पर पटाखे चलाते/फोड़ते हैं, जिससे कमज़ोर दिल वाले व्यक्तियों और बुज़ुर्गों आदि को सांस की समस्या और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इन त्योहारों को मुख्य रखते हुए, माननीय हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों के पालन में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए फायर क्रैकर्स/पटाखे चलाने और माननीय अदालत के आदेशों के तहत B.N.S.S. की धारा 163 के अधीन निषेध के आदेश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने रिट याचिका (सिविल) सं: 728 दिनांक 2015 अर्जुन गोपाल और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य संबंधित मुद्दों के संबंध में दिनांक 23.10.2018 और दिनांक 31.10.2018 के माध्यम से आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत पटाखों के उपयोग से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पालन के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे। जबकि पटाखों के उपयोग से प्रदूषण के बुरे प्रभावों, जान और स्वास्थ्य के लिए बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिनांक 09.11.2020 के आदेशों के माध्यम से पटाखों के उपयोग के संबंध में राज्यों द्वारा पालन के लिए कुछ निर्देश जारी किए थे।
उन्होंने कहा कि Department of Science, Technology Environment (STE Branch) Government of Punjab के अनुसार श्री आदित्य उप्पल आई.ए.एस, ज़िला मजिस्ट्रेट, पठानकोट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करवाने के लिए निम्नलिखित अनुसार आदेश जारी किए गए हैं।
The manufacture, stock, distribute, sale and use of joined fire crackers (series crackers or laries) is hereby banned in whole of the District. (पूरे जिले में लड़ी वाले पटाखों (श्रृंखला पटाखे या लड़ियाँ) का निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग एतद्द्वारा प्रतिबंधित है।)
Only the green crackers (those crackers that do not use barium salt or compounds of antimony, lithium, mercury, arsenic, lead or strontium chromate) would be allowed for sale and use in the District. (ज़िले में केवल हरे पटाखों (वे पटाखे जिनमें बेरियम नमक या एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिकों का उपयोग नहीं होता) की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी।)
The Sale shall be through licensed traders for the permitted fire crackers only. (बिक्री केवल अनुमत पटाखों के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही होगी।)
No licensee Page permitted limi Paplzy or sell any ecrot decibel levels are not within the RICT permitted limits. (कोई भी लाइसेंसधारी ऐसे पटाखे नहीं बेच सकेगा जिनके डेसिबल स्तर निर्धारित सीमाओं के भीतर न हों।)
In the District, Pathankot only green crackers would be allowed and strictly for very short duration on the following days and time. (ज़िला पठानकोट में केवल हरे पटाखों की ही अनुमति होगी और वह भी निम्नलिखित दिनों और समय पर बहुत कम अवधि के लिए ही।)

Festival (त्योहार) Day (दिन) Times for Bursting of The Crackers (पटाखे चलाने का समय)
Diwali (दिवाली) 20 October, 2025 From 8:00 pm to 10:00 pm (रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
Gurpurab (गुरुपर्व) 05 November, 2025 From 4:00 am to 5:00 am (सुबह 4:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक)
From 9:00 pm to 10:00 pm (रात 9:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
Christmas Eve (क्रिसमस ईव) 25-26 December, 2025 From 11:55 pm till 12:30 am (रात 11:55 बजे से सुबह 12:30 बजे तक)
New Year Eve (नया साल ईव) 31 Dec. 2025 and 01 January of 2026
An endeavor shall be made to explore the possibility of community fire cracking. For promoting Community fire cracking, particular area/fields would be pre-identified and pre- designated by the concerned authorities immediately and the same shall be publicized for information of the public at large. (सामुदायिक रूप से पटाखे चलाने की संभावना तलाशने का प्रयास किया जाएगा। सामुदायिक पटाखे चलाने को बढ़ावा देने के लिए, संबंधित अधिकारियों द्वारा तुरंत विशेष क्षेत्र/मैदान पहले से चिन्हित और निर्धारित किए जाएंगे और इसे आम जनता की जानकारी के लिए प्रचारित किया जाएगा।)
No e-commerce websites including Flipkart, Amazon, etc. shall accept any online orders and effect online sales within the district Pathankot. (Flipkart, Amazon आदि सहित कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट ज़िला पठानकोट के भीतर कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं करेगी और न ही ऑनलाइन बिक्री करेगी।)
Extensive public awareness campaign shall be undertaken by the Concerned Sub Divisional Magistrate/ Deputy Supdt. of Police informing the public about the harmful effects of fire crackers. (संबंधित उप मंडल मजिस्ट्रेट/उप पुलिस अधीक्षक द्वारा पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।)
The police authorities shall ensure that the sale and use of allowed green fire crackers only take place during the permitted time and at designated places. (पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमत हरे पटाखों की बिक्री और उपयोग केवल निर्धारित समय के दौरान और निर्धारित स्थानों पर ही हो।)

Environmental Engineer, Punjab Pollution Control Board, Pathankot (Batala) shall carry out short term monitoring in the selected Places of the District as per Central Pollution Control Board Guidelines. (पर्यावरण इंजीनियर, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पठानकोट (बटाला) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार ज़िले के चयनित स्थानों पर अल्पकालिक निगरानी करेंगे।)
इसके अलावा, केवल पटाखे (Green Crackers) बेचने/खरीदने के लिए ज़िला पठानकोट के अंदर निम्नलिखित स्थानों को निर्धारित करता हूँ:-
ट्रक यूनियन, सेली रोड, (ऑडिटोरियम के पास), पठानकोट।
प्ले ग्राउंड एस.डी. स्कूल ईसा नगर, पठानकोट।
बिजली ग्राउंड सुजानपुर
जी.एस. सलारिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्राउंड तारागढ़।
मार्कफेड ग्राउंड, नरोट जैमल सिंह
वॉलीबॉल ग्राउंड, अबादगढ़।
सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घरोटा
रणजीत सागर डैम की खाली ज़मीन सामने सुविधा सेंटर, जुगियाल।
मामले की तत्परता को मुख्य रखते हुए यह आदेश एकतरफा पारित किया जाता है और आम जनता और सभी संबंधितों को संबोधित किया जाता है। ये आदेश संबंधित उप मंडल मजिस्ट्रेट, उप कप्तान पुलिस और वातावरण इंजीनियर, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, पठानकोट (बटाला) लागू करवाने के लिए बाध्य होंगे।








