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सावधान! निजी गाड़ी पर लगाई लाल-नीली बत्ती तो खाली होगी जेब, लुधियाना पुलिस ने शुरू की बड़ी कार्रवाई।

पंजाब में ‘फर्जी VIP’ कल्चर पर गिरेगी गाज: लाल-नीली बत्ती लगाई तो जेब होगी ढीली

लुधियाना: अगर आप भी अपनी निजी गाड़ी पर लाल-नीली बत्ती लगाकर खुद को ‘वीआईपी’ दिखाने का शौक रखते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे फर्जी रसूखदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लुधियाना के ए.सी.पी. (ट्रैफिक) गुरदेव सिंह ने स्पष्ट किया है कि अब सड़कों पर अवैध चमकदार लाइटें लगाकर घूमने वालों का न केवल चालान कटेगा, बल्कि भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा।

भ्रम और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए खतरा

​शहर के कई इलाकों में देखा गया है कि लोग अपनी महंगी कारों और एस.यू.वी. (SUV) पर अवैध रूप से फ्लैशर लाइटें लगाकर आम जनता में भ्रम पैदा करते हैं। इससे न केवल कानून का उल्लंघन होता है, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था में भी व्यवधान आता है।

​”मोटर व्हीकल नियमों के अनुसार, लाल और नीली लाइटों का अधिकार केवल आपातकालीन सेवाओं और अधिकृत सरकारी वाहनों के पास है। निजी वाहनों पर इनका प्रयोग पूरी तरह गैर-कानूनी है।”

सिर्फ इन्हें है अनुमति

​नियमों के तहत केवल निम्नलिखित वाहनों को ही इन लाइटों के इस्तेमाल की छूट है:

  • पुलिस वाहन
  • एम्बुलेंस
  • फायर ब्रिगेड
  • अधिकृत आपातकालीन सरकारी वाहन

जुर्माने का गणित: ₹500 से ₹10,000 तक का प्रावधान

​ए.सी.पी. गुरदेव सिंह के अनुसार, पुलिस ने पहले जागरूकता अभियान चलाया था, लेकिन अब सीधे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जुर्माने की राशि कुछ इस प्रकार है:

उल्लंघन की श्रेणी

पहली बार जुर्माना

दूसरी बार जुर्माना

धारा-177 के तहत

₹500

₹1,500

धारा-190(2) के तहत

₹5,000

₹10,000

सावधानी ही बचाव है: पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि नागरिक कानून का सम्मान करें और अपने निजी वाहनों से तुरंत ऐसी अवैध लाइटें हटा लें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

Ami News
Author: Ami News

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