अमृतसर में सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन उड़ान पर सख्त पाबंदी, धारा 163 लागू
सीमावर्ती इलाकों के 25 किमी के दायरे में नहीं उड़ सकेंगे मानवरहित उपकरण; आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

जिले की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के उद्देश्य से अमृतसर प्रशासन ने ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई उपकरणों (UAV) की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) अमृतसर, रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ये नए सख्त आदेश जारी किए हैं।

इन क्षेत्रों में लागू रहेगी पाबंदी
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे ग्रामीण क्षेत्रों और प्रमुख सुरक्षा प्रतिष्ठानों के पास हवाई गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी।
- अंतरराष्ट्रीय सीमा: सीमा से लगे इलाकों में 25 किलोमीटर के दायरे के भीतर निजी ड्रोन, क्वाडकॉप्टर या किसी भी अन्य उड़ने वाले उपकरण के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
- सुरक्षा प्रतिष्ठान: भारतीय सेना, वायुसेना, बीएसएफ (BSF) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के ठिकानों के आसपास भी आम नागरिकों के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।
हवाई खेलों और गतिविधियों पर भी रोक
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल ड्रोन ही नहीं, बल्कि बिना प्रशासनिक मंजूरी के माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडिंग, और हैंग ग्लाइडिंग जैसी साहसिक या खेल गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि के लिए प्रशासन से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील
एडीएम रोहित गुप्ता ने आम जनता से अपील की है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए नियमों का पालन करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से यह भी कहा है कि यदि वे अपने आसपास कोई संदिग्ध उपकरण या गतिविधि देखते हैं, तो इसकी जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों या पुलिस को दें।








