सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, 15 फरवरी तक है अंतिम अवसर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जिन लाभार्थियों ने 31 जनवरी 2026 तक अपना सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है। अब 15 फरवरी 2026 को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
लापरवाही पर स्थायी रूप से बंद होगी पेंशन
विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि 15 फरवरी तक लाभार्थी अपना ऑनलाइन सत्यापन नहीं करवाते हैं, तो उन्हें अपात्र मानते हुए उनकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य पेंशन राशि का भुगतान सीधे बैंक या डाकघर खातों में पारदर्शी ढंग से करना है।

जुलाई 2025 से जारी है विशेष अभियान
पेंशनधारकों की सुविधा के लिए जुलाई 2025 से ही जिला एवं तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह अभियान चलाया जा रहा है। मोबाइल ऐप के माध्यम से घर-द्वार पर ई-केवाईसी की सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
तहसील कल्याण अधिकारी की अपील
तहसील कल्याण अधिकारी फतेहपुर, अनुप सिंह ने सभी लाभार्थियों से समय रहते सत्यापन करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा:
”जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वे 15 फरवरी 2026 से पहले अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क करें। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी और सत्यापन न होने की स्थिति में पेंशन सेवा पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी।”

महत्वपूर्ण जानकारी एक नज़र में:
- अंतिम तिथि: 15 फरवरी 2026
- कहाँ करवाएं: नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या संबंधित विभाग।
- प्रक्रिया: मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन सत्यापन।
- आवश्यकता: आधार कार्ड, बैंक पासबुक और संबंधित दस्तावेज।








