अमृतसर में लाउडस्पीकर और डीजे पर पाबंदी

अमृतसर: अमृतसर कमिश्नरेट ने शहर में लाउडस्पीकर और डीजे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और नागरिकों को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

प्रमुख प्रतिबंध
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
यह पाबंदी डीजे (डिस्क जॉकी) के इस्तेमाल पर भी लागू होगी।
कब तक रहेंगे लागू?
कमिश्नरेट द्वारा जारी ये सख्त आदेश 16 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे।
कमिश्नरेट के निर्देश
अमृतसर कमिश्नरेट ने इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक समारोहों और निजी कार्यक्रमों में भी ध्वनि सीमा का पालन हो।
आम जनता के लिए अपील
प्रशासन ने शहर की जनता से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें।








