
जम्मू
माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड में 550 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कथित नकली चांदी के चढ़ावे के मामले में जम्मू की अदालत ने बड़ा एक्शन लिया है। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मुनीश कुमार मन्हास की अदालत ने क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को सभी जरूरी रिकॉर्ड के साथ 29 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। सुनवाई में कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के वकील दीपक शर्मा की याचिका पर यह निर्देश जारी किया। दीपक शर्मा ने मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चांदी के चढ़ावे में कथित मिलावट, अदला-बदली और गबन की शिकायत दर्ज कराई थी। नौ मई को दी गई शिकायत में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वास भंग, गबन, रिकॉर्ड में हेराफेरी और कैडमियम युक्त नकली सामग्री की खरीद-बिक्री जैसे गंभीर संज्ञेय अपराधों का जिक्र है।
वकील दीपक शर्मा ने आईजीपी क्राइम ब्रांच और एसएसपी क्राइम ब्रांच (इकोनॉमिक ऑफेंस विंग) के समक्ष विस्तृत शिकायत दी थी, जिसमें पूरी जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। जब क्राइम ब्रांच ने कोई कार्रवाई नहीं की तो शर्मा ने कोर्ट का रुख किया।








