वेब स्टोरी

ई-पेपर

लॉग इन करें

AMI NEWS: सुक्खू सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा; 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मियों को NPS से मिलेगी मुक्ति

हिमाचल के कर्मचारियों की एक और ऐतिहासिक जीत: 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मियों को NPS से मिलेगी मुक्ति

OPS बहाली के बाद सुक्खू सरकार की दूसरी बड़ी सौगात; 31 अक्टूबर 2026 तक चुन सकेंगे पुरानी पेंशन का विकल्प

चंबा (12 जुलाई): हिमाचल प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के बाद एक और बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार के वित्त (पेंशन) विभाग ने 9 जुलाई 2026 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर उन कर्मचारियों को CCS (Pension) Rules, 1972 के तहत आने के लिए ‘वन टाइम ऑप्शन’ (One Time Option) प्रदान कर दिया है, जिनकी भर्ती के पद 15 मई 2003 से पूर्व विज्ञापित या अधिसूचित किए गए थे।

​इस निर्णय के साथ ही वर्षों से न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से मुक्ति की मांग कर रहे हजारों कर्मचारियों का सपना साकार हो गया है। पात्र कर्मचारी अब 31 अक्टूबर 2026 तक अपना विकल्प भर सकेंगे, जिसके बाद उनका NPS खाता बंद कर उन्हें GPF के दायरे में लाया जाएगा।

साढ़े तीन वर्षों के कड़े संघर्ष का परिणाम: सुनील जरियाल

​इस ऐतिहासिक निर्णय पर हर्ष व्यक्त करते हुए हिमाचल प्रदेश JBT बैच 2006-08 के राज्य अध्यक्ष सुनील जरियाल ने कहा:

​”लंबे संघर्ष के बाद हमें पुरानी पेंशन मिली थी, और अब लगातार साढ़े तीन वर्षों के संघर्ष के बाद NPS से पूर्ण मुक्ति का सपना भी साकार हुआ है। यह केवल एक अधिसूचना नहीं, बल्कि हजारों कर्मचारियों के विश्वास, धैर्य और एकजुटता की जीत है।”

​उन्होंने बताया कि अगस्त 2023 से JBT बैच 2006-08 ने इस मांग को राज्य स्तर पर प्रमुखता से उठाया था। इस दौरान संगठन ने दर्जनों ज्ञापन सौंपे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में 6 से 7 बार विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के समक्ष भी कर्मचारियों का पक्ष मजबूती से रखा गया।

महत्वपूर्ण तिथियां और मुख्य बिंदु

मुख्य विवरण

समय-सीमा / नियम

अधिसूचना की तिथि

9 जुलाई 2026

पात्रता का आधार

15 मई 2003 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पद

विकल्प चुनने की अंतिम तिथि

31 अक्टूबर 2026

लागू होने वाला नियम

CCS (Pension) Rules, 1972

बदलाव

NPS खाता बंद होगा, कर्मचारी GPF के अंतर्गत आएंगे

प्रशासनिक स्तर पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पैरवी

​सुनील जरियाल ने बताया कि इस मांग को पूरा करवाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी कड़ा रुख अपनाया गया था। शिक्षा सचिव राकेश कंवर और वित्त विभाग में विशेष सचिव सौरभ जस्सल के साथ हुई बैठकों में उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर पात्र कर्मचारियों को विकल्प देने का आग्रह किया गया था। निरंतर फॉलोअप और विभागीय बैठकों के सकारात्मक परिणाम स्वरूप ही आज यह अधिसूचना जारी हो सकी है।

​अंत में, जेबीटी बैच 2006-08 के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे बिना किसी देरी के निर्धारित समय सीमा (31 अक्टूबर) के भीतर अपना वन टाइम ऑप्शन फॉर्म भरें। उन्होंने सरकार का आभार जताते हुए दोहराया कि संगठन भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।

Ami News
Author: Ami News

trfgcvkj.blkjhgfd

Leave a Comment

और पढ़ें

Horoscope

Weather

और पढ़ें
error: Content is protected !!