वेब स्टोरी

ई-पेपर

लॉग इन करें

कुल्लू में शर्मनाक: कंप्यूटर सेंटर की नाबालिग छात्रा से दो सहपाठियों ने किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

कुल्लू में शर्मनाक वारदात: कंप्यूटर सेंटर की नाबालिग छात्रा से दो सहपाठियों ने किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर दी धमकी

कुल्लू : हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय कुल्लू के ढालपुर से एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाई कर रही एक नाबालिग छात्रा के साथ उसके ही दो सहपाठियों द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज हुआ है। संवेदनहीनता की हद पार करते हुए आरोपियों ने इस घिनौनी करतूत का वीडियो भी बना लिया और पीड़िता को ब्लैकमेल करते हुए किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता की माँ की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

ऐसे खुला मामला

​पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता की माँ ने बताया कि उनकी बेटी ढालपुर स्थित एक सेंटर से कंप्यूटर कोर्स कर रही है। पिछले लगभग एक महीने से वह अचानक सेंटर जाने से कतराने लगी और घर पर ही रहने लगी। जब परिजनों को उसकी मानसिक स्थिति पर शक हुआ और उन्होंने प्यार से सेंटर न जाने का कारण पूछा, तो सहमी हुई बेटी फूट-फूट कर रो पड़ी और अपने साथ हुई आपबीती सुनाई।

​छात्रा ने बताया कि बीते 10 अप्रैल को कंप्यूटर कोर्स में उसके साथ ही पढ़ने वाले दो युवक, जिनकी पहचान नीरज और नोमिश के रूप में हुई है, उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गए। वहाँ दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती की और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने मोबाइल से इस पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने तथा गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी।

“मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। पीड़िता के नाबालिग होने के कारण एफआईआर में पोक्सो एक्ट की धारा 6 को जोड़ा गया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।” > — मदन लाल, एसपी, कुल्लू

पुलिस की कार्रवाई

​बेटी की आपबीती सुनने के बाद परिजनों ने बिना वक्त गंवाए तुरंत पुलिस का रुख किया। कुल्लू के एसपी मदन लाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने छात्रा की माँ की शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। चूंकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर में पोक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई है, जो कि अत्यंत गंभीर श्रेणी के यौन अपराधों के लिए लगाई जाती है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं।

Ami News
Author: Ami News

trfgcvkj.blkjhgfd

Leave a Comment

और पढ़ें

Horoscope

Weather

और पढ़ें
error: Content is protected !!