निकाय चुनाव: पठानकोट में हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

पठानकोट, 20 मई 2026:पंजाब में होने जा रहे नगर निगम, नगर काउंसिल और नगर पंचायतों के चुनावों के मद्देनजर पठानकोट जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. पल्लवी (IAS) ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत जिले में हथियार लेकर चलने (कैरी करने) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

26 मई को होना है मतदान
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पंजाब राज्य में निकाय चुनाव आगामी 26 मई 2026 को होने जा रहे हैं। पठानकोट नगर निगम और सुजानपुर नगर काउंसिल की चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, सुरक्षित और बिना किसी अप्रिय घटना के पूरा कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ (BNSS) और ‘आर्म्स एक्ट 1959’ के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही क्षेत्रों की सीमा के भीतर यह पाबंदी लागू की है। इस आदेश को कड़ाई से लागू करवाने की जिम्मेदारी सीनियर कप्तान पुलिस (SSP), पठानकोट को सौंपी गई है।

इन लोगों को मिलेगी पाबंदी से छूट
प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू नहीं होगा:
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- सुरक्षा बल और पुलिस: ड्यूटी पर तैनात सेना के जवान, पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस कर्मचारी।
- धार्मिक मान्यताएं: वे लोग जिन्हें धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के कारण हथियार (जैसे कृपाण आदि) रखने का अधिकार है।
- बैंक व सुरक्षाकर्मी: बैंकों और सुनारों की दुकानों की सुरक्षा में तैनात लाइसेंसी हथियार धारक सुरक्षाकर्मी।
- विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त लोग: वे व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार या पंजाब सरकार की ओर से पहले से ही सुरक्षा कवच (गार्ड) प्रदान किया गया है।
नोट: जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए यह आदेश आज (20 मई) से तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक सख्ती से लागू रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।








