अमृतसर में सुरक्षा सख्त: एयरपोर्ट के पास ड्रोन और भारत-पाक सीमा पर रात की आवाजाही पर प्रतिबंध
एडीएम रुपिंद्रपाल सिंह ने जारी किए आदेश; धरना-प्रदर्शन और मैरिज पैलेसों में हवाई फायरिंग पर भी लगा बैन

अमृतसर: अमृतसर के एडिशनल जिला मैजिस्ट्रेट (ADM) रुपिंद्रपाल सिंह ने जिले की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने, धरना-प्रदर्शन करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों को लेकर कई निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
एयरपोर्ट की सुरक्षा सर्वोपरि: ड्रोन पर लगा ब्रेक
श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजासांसी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अब ड्रोन कैमरा उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। प्रशासन का कहना है कि हवाई अड्डे पर दिन-रात अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों का संचालन होता है। पास ही स्थित होटलों और मैरिज पैलेसों में लोग अक्सर वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं, जिसकी आड़ में असामाजिक तत्व किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

बॉर्डर पर रात का ‘कफ्र्यू’ और रैलियों पर रोक
- भारत-पाक सीमा: सीमा पर लगी कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों से देश की शांति भंग होने की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया है।
- धरना-प्रदर्शन: अमृतसर (देहाती) के अधिकार क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, नारेबाजी करने और रैलियां निकालने पर पाबंदी रहेगी। कुछ संगठनों के विरोध प्रदर्शन की योजना के चलते सरकारी व निजी संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए यह आदेश लागू किया गया है।
मैरिज पैलेस और सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन वर्जित
प्रशासन ने शादियों और धार्मिक आयोजनों में हथियार ले जाने और हवाई फायरिंग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन (Weapon Glorification) को भी अपराध माना जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण प्रतिबंध:
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- स्कूल वाहन: ऑटो-रिक्शा या अन्य वाहन क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बिठा सकेंगे। स्कूल प्रमुखों को इस संबंध में अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।
- असला भंडार ब्यास: ब्यास स्थित असला भंडार के 1000 वर्ग गज के दायरे में ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग और अवैध निर्माण पर रोक लगा दी गई है।
- सार्वजनिक संपत्ति: सड़कों के डिवाइडर तोड़ने या रेलिंग को नुकसान पहुंचाकर अस्थायी रास्ता बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
“असामाजिक तत्वों और सुरक्षा खतरों को देखते हुए ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
— रुपिंद्रपाल सिंह, एडिशनल जिला मैजिस्ट्रेट, अमृतसर








