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सावधान! अब बच्चों को नहीं मिलेगी ‘एनर्जी ड्रिंक’, स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षण संस्थानों के पास बिक्री पर लगाई रोक

पंजाब: बच्चों के स्वास्थ्य पर बड़ा फैसला, एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर लगा प्रतिबंध

​राज्य के बच्चों और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। विभाग ने पूरे प्रदेश में बच्चों को कैफीन युक्त ‘एनजी ड्रिंक्स’ बेचने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रशासन का मानना है कि इन पेय पदार्थों में मौजूद तत्वों का बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

स्कूलों के आसपास ‘नो-सेल जोन’ घोषित

​जारी आदेश के अनुसार, अब न केवल बच्चों को ये ड्रिंक्स बेचना मना होगा, बल्कि शिक्षण संस्थानों के पास इनकी उपलब्धता भी खत्म की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट सीमाएं तय की हैं:

  • ग्रामीण क्षेत्र: स्कूल परिसर से 100 मीटर के दायरे में बिक्री प्रतिबंधित।
  • शहरी क्षेत्र: स्कूल/कॉलेज से 50 मीटर के दायरे में कोई भी दुकानदार इसे नहीं बेच सकेगा।
  • कैंटीन: स्कूल और कॉलेज की कैंटीन में इन ड्रिंक्स का भंडारण और बिक्री पूरी तरह वर्जित होगी।

चेतावनी के बावजूद धड़ल्ले से हो रही थी बिक्री

​स्वास्थ्य विभाग ने चिंता व्यक्त की है कि कई नामी ब्रांड्स के लेबल पर ‘बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं’ (Not recommended for children) लिखे होने के बावजूद, इन्हें बाजार में बड़े पैमाने पर युवाओं और बच्चों को बेचा जा रहा है। इन ड्रिंक्स में कैफीन, ग्वाराना, टॉरिन और जिनसेंग जैसे उत्तेजक तत्व होते हैं, जो बच्चों के कच्चे मन और शरीर के लिए हानिकारक हैं।

​”यह फैसला पूरी तरह से पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

कनवल प्रीत बराड़, एफडीए कमिश्नर

 

सेहत पर मंडराता खतरा: क्या कहते हैं डॉक्टर?

​मेडिकल स्टडीज और विशेषज्ञों के अनुसार, एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की भारी मात्रा बच्चों के महत्वपूर्ण अंगों पर प्रहार करती है:

  1. दिल और दिमाग: धड़कन बढ़ना, घबराहट और अनिद्रा की समस्या।
  2. पाचन और किडनी: पाचन तंत्र में गड़बड़ी और लंबे समय में किडनी पर बुरा असर।
  3. गर्भवती महिलाएं: बच्चों के साथ-साथ यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी अत्यंत घातक है।

 सख्त होगी निगरानी

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से बाजारों और स्कूलों के पास छापेमारी करें। यदि कोई प्रतिबंधित दायरे में इन ड्रिंक्स को बेचता पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

Ami News
Author: Ami News

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