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नई शराब नीति: होटल और फाइव स्टार बार के लिए चुकानी होगी ज्यादा फीस, देखें पूरी लिस्ट।

हिमाचल में नई आबकारी नीति लागू: विदेशी शराब की बॉटलिंग महंगी, मंदिरों से 600 मीटर दूर होंगे ठेके

शिमला :  राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश की नई आबकारी नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। वित्तायुक्त (आबकारी) डॉ. यूनुस द्वारा जारी इन आदेशों के तहत शराब, बीयर और वाइन की बॉटलिंग, बिक्री व वितरण के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। यह नई नीति 1 अप्रैल, 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई है, जिसका मुख्य लक्ष्य राजस्व वृद्धि और शराब व्यापार में पारदर्शिता लाना है।

बॉटलिंग शुल्क में बदलाव: निर्यात पर मिलेगी राहत

​नई नीति के तहत विदेशी शराब (IMFL) की बॉटलिंग फीस को तर्कसंगत बनाया गया है।

  • लीज/फ्रैंचाइजी: राज्य में खपत के लिए प्रति 750ml बोतल पर 10.50 रुपए शुल्क लगेगा, जबकि निर्यात के लिए यह दर महज 2.50 रुपए होगी।
  • स्वयं के ब्रांड: प्रदेश में बिक्री पर 6.50 रुपए और निर्यात पर 1.50 रुपए प्रति इकाई शुल्क देना होगा।
  • देसी शराब: बॉटलिंग पर 2 रुपए और निर्यात पर 1 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है।

फिक्स्ड फीस का नया ढांचा

​विभाग ने लाइसेंस श्रेणियों की वार्षिक फीस में भी संशोधन किया है:

  1. होलसेल वेंड (L-1): 50 लाख रुपए प्रति वर्ष।
  2. होटल (L-3, 4, 5 संयुक्त): कमरों के आधार पर 1.50 लाख (7-25 कमरे) से 9.50 लाख (76+ कमरे) तक।
  3. फाइव स्टार होटल: 12.50 लाख रुपए वार्षिक फीस।
  4. बीयर व माइक्रो-ब्रूअरी (B-1): न्यूनतम 20 लाख रुपए फीस। इसके साथ ही बीयर की प्रति बोतल पर 2.50 रुपए (राज्य में) और 1.50 रुपए (निर्यात) शुल्क लगेगा।

धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों के पास सख्ती

​नई नीति में सामाजिक मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में शराब के ठेके शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थलों से कम से कम 100 मीटर दूर होंगे।

प्रमुख मंदिरों के लिए विशेष नियम: प्रदेश के शक्तिपीठों और प्रमुख मंदिरों जैसे—चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, नैना देवी, जाखू और संकट मोचन—से शराब की दुकानों की दूरी अब न्यूनतम 600 मीटर अनिवार्य कर दी गई है।

CCTV और वैधानिक चेतावनी अनिवार्य

​सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए अब हर रिटेल वेंडर को अपनी दुकान में CCTV कैमरे लगाने होंगे, जिसमें कम से कम 7 दिनों का बैकअप होना अनिवार्य है। साथ ही, हर दुकान पर हिंदी और अंग्रेजी में यह चेतावनी बोर्ड लगाना होगा कि “18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शराब बेचना दंडनीय है” और “मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है”।

Ami News
Author: Ami News

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